"दिल्ली शराब नीति केस में AAP को आरोपी क्यों नहीं बनाया...": सिसोदिया की याचिका पर SC का ED से सवाल

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवी भट्टी की पीठ ने ईडी की पैरवी कर रहे ASG एसवी राजू से पूछा, "जब इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ, तो आखिर पार्टी को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया?" सुनवाई के दौरान पीठ ने एक और सवाल पूछा कि क्या कैबिनेट नोट को कोर्ट ऑफ लॉ में लाया जा सकता है?

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मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.
नई दिल्ली:

दिल्ली के आबकारी नीति केस (Delhi Excise Policy Case) में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से मनी लॉन्ड्रिंग केस के आधार से जुड़ा सवाल किया. शीर्ष अदालत ने पूछा- "अगर PMLA के तहत शराब नीति से एक राजनीति पार्टी को फायदा पहुंचा, तो फिर वो पार्टी इस केस में शामिल क्यों नहीं? शराब नीति से सीधे राजनीतिक पार्टी को फायदा हुआ, तो वो मामले में आरोपी या पक्षकार क्यों नहीं है?" ईडी गुरुवार को कोर्ट में इसका जवाब देगी. 

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जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवी भट्टी की पीठ ने ईडी की पैरवी कर रहे ASG एसवी राजू से पूछा, "जब इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ, तो आखिर पार्टी को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया?" सुनवाई के दौरान पीठ ने एक और सवाल पूछा कि क्या कैबिनेट नोट को कोर्ट ऑफ लॉ में लाया जा सकता है? क्योंकि इसे भी संसदीय कार्रवाई की तरह इम्यूनिटी है." ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वे गुरुवार को जवाब देंगे. 

जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, 'जो भी हो, आप जवाब दीजिए. मैंने सिर्फ सवाल पूछा है. यह वो पॉइंट नहीं जो उन्होंने (अभिषेक मनु सिंघवी, सिसोदिया के वकील) सीधे तौर पर उठाया हो.' 

सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया को तरफ से सभी आरोपियों की सूची गिनाते हुए कहा कि शरत कुमार, दिनेश अरोड़ा और राघव मगुंटा सरकारी गवाह बन चुके हैं. सबको जमानत मिल चुकी है. सिर्फ सिसोदिया ही अब तक जमानत से वंचित हैं. सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी.

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इससे पहले, सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को दोनों पक्षों के वकीलों के संयुक्त अनुरोध के बाद सुनवाई 4 अक्‍टूबर तक के लिए स्थगित कर थी. सिसोदिया 26 फरवरी से जेल में हैं.

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आबकरी केस में संजय सिंह के घर ईडी का छापा
वहीं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर बुधवार सुबह 7 बजे ED की टीम ने छापा मारा. यह छापेमारी संजय सिंह के दिल्ली वाले घर में हुई. बताया जा रहा है, करीब 7-8 अधिकारी आबकारी नीति केस के सिलसिले में छानबीन कर रहे हैं. आबकारी नीति केस की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है.

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ईडी की चार्जशीट में 4 जगह लिखा है संजय सिंह का नाम
इसी साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था. इसको लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा मचाया था. दरअसल मई में संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है. जिस पर ED ने जवाब दिया कि, हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम चार जगह लिखा गया है. इनमें से तीन जगह नाम सही लिखा गया है। सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी.

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केजरीवाल ने दी प्रतिक्रिया
ED की कार्रवाई को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा - "इस केस में 1000 रेड पड़ चुकी हैं. संजय सिंह के घर पर कुछ नहीं मिलेगा. 2024 के चुनाव आ रहे हैं और वे जानते हैं कि वे हारेंगे. ये उनकी हताशा भरी कोशिशें हैं. जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ईडी, सीबीआई और जैसी सभी एजेंसियां ​​सक्रिय हो जाएंगी."

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