'राज्य की विशेष शक्तियों का अतिक्रमण', DGP की नियुक्ति के मामले में SC पहुंची ममता सरकार

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने  सरकार के गृह सचिव को पैनल समिति में शामिल करने की राज्य सरकार की प्रार्थना को खारिज कर दिया है.

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पश्चिम बंगाल सरकार ने तत्काल सुनवाई की मांग की (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

सूबे के पुलिस चीफ यानी पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के मामले में ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंची. राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल DGP के चयन के लिए पैनल समिति के सदस्यों में केंद्र के नामित अफसरों को शामिल करने का विरोध किया. पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि वो पैनल समिति के गठन से गहरी व्यथित है. उसने कहा कि केंद्र के नामितों को शामिल करना संघवाद के सिद्धांतों के खिलाफ है. ये राज्य सरकार की विशेष शक्तियों का अतिक्रमण है. 

दरअसल संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने  सरकार के गृह सचिव को पैनल समिति में शामिल करने की राज्य सरकार की प्रार्थना को  खारिज कर दिया है. इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने तत्काल सुनवाई की मांग की है. देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना ने आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे पर विचार करेंगे. 

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