चुनाव चिन्ह फ्रीज करने के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट

चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका दाखिल की है. ठाकरे गुट ने अपने याचिका में कहा कि आयोग ने जल्दबाजी में यह फैसला लिया है.

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चुनाव आयोग के खिलाफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आयोग द्वारा शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष-बाण फ्रीज किए जाने के बाद चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दायर की गई है. उद्धव ठाकरे गुट का आरोप है कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया है.

उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि, "मौखिक सुनवाई का अनुरोध करने वाले उनके द्वारा दायर एक आवेदन के बावजूद उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया था. चुनाव आयोग ने अनुचित जल्दबाजी का प्रदर्शन किया है. उक्त चिन्ह स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे द्वारा विकसित, डिजाइन और कॉपीराइट किया गया था. यह तर्क दिया गया है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना मुखिया नेता (मुख्य नेता) का पद धारण करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में ऐसी कोई स्थिति मौजूद नहीं है, जैसा कि पार्टी के संविधान द्वारा प्रदान किया गया है."

उद्धव ठाकरे गुट ने कहा, "बहुमत का दावा एकनाथ शिंदे द्वारा स्थापित नहीं किया गया है और इसके विपरीत उद्धव ठाकरे ने संगठनात्मक विंग और पार्टी के कैडर (प्राथमिक सदस्यों) में भारी बहुमत स्थापित किया है. याचिका के अनुसार, चुनाव चिन्ह का चुनाव करते समय केवल एक ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि ऐसा प्रतीक किसी अन्य राजनीतिक दल को आवंटित नहीं किया जाना चाहिए."

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उद्धव ठाकरे गुट के अनुसार, "प्रतीकों की एक सीमित सूची में से एक प्रतीक का चयन करने से उन्हें प्रतिबंधित करना उनकी अपनी पसंद के प्रतीक को चुनने या प्रस्तावित करने के अधिकार के मूल पर प्रहार करता है."

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