मोदी सरनेम केस: सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर 21 जुलाई को होगी सुनवाई

Modi surname case: राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट के सजा पर रोक से इंकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

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Modi surname case: राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है.
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट मोदी सरनेम मामले (Modi surname Case) में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है. इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को सुनवाई होगी .आपको बता दें कि राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के सजा पर रोक से इंकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है.

दरअसल, 7 जुलाई गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका देते हुए मानहानि मामले में मिली सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस नेता के खिलाफ 10 आपराधिक मामले लंबित हैं. इसके अलावा निचली अदालत के फैसले में कुछ भी गलत नहीं है.

गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला सही और कानूनी था.इस आदेश में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है. इसलिए राहुल गांधी की मानहानि केस में सजा निलंबित करने की मांग वाली याचिका को खारिज किया जाता है.

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कोर्ट ने अपने आदेश में राहुल गांधी से कहा कि आपके खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित हैं. इस मौजूदा केस के बाद भी आपके खिलाफ कई मामले हैं .एक ऐसा ही मामला वीर सावरकर के पोते ने दाखिल किया है. ऐसे में आपकी सजा कोई अन्याय वाली बात नहीं है. आपकी सजा सही है और हम निचली अदालत के आदेश में कोई दखल नहीं देंगे.

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जस्टिस हेमंत प्रेच्छक की हाईकोर्ट की एक सदस्यीय बेंच ने अपने फैसले में कहा कि जनता के प्रतिनिधि को साफ चरित्र का होना चाहिए.सूरत कोर्ट ने 20 अप्रैल को राहुल गांधी की मोदी सरनेम मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा को स्थगित करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे थे. कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की केरल के वायनाड से संसद सदस्यता चली गई थी. राहुल के खिलाफ बीजेपी के पूर्व एमएलए पूर्णेश मोदी याचिका दाखिल की थी .

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