जानें अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया मामले में CJI क्यों बोले- 'ये सब चुनावी बुखार के कारण है'

बिक्रम मजीठिया के खिलाफ 20 दिसंबर को ड्रग्स के एक मामले में कथित संलिप्तता के लिए पंजाब पुलिस द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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बिक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत पर SC जल्द सुनवाई की मांग.
नई दिल्ली:

शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता बिक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका को लेकर मुकुल रोहतगी ने CJI एनवी रमना से जल्द सुनवाई की मांग की है. साथ ही बताया कि हाईकोर्ट का अंतरिम संरक्षण 28 जनवरी को खत्म हो जाएगा. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण दे .उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया है. कोर्ट ने मजीठिया को सोमवार तक गिरफ्तारी से सुरक्षा दे दी है. इस दौरान सीजेआई ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि 'यह सब चुनावी बुखार के कारण है. चुनावी बुखार या चुनावी वायरस?'

वहीं पंजाब सरकार की ओर से पेश पी चिदंबरम ने इसका विरोध किया. HC ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. इसके बाद वह छिपे हुए हैं. हालांकि CJI ने कहा कि पंजाब सरकार सोमवार तक कोई कठोर कार्रवाई ना करे. सुप्रीम कोर्ट 31 जनवरी को ही इस मामले में सुनवाई करेगा.

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शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता बिक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया था.साथ ही तीन दिन का संरक्षण भी दिया था. एक ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी से उनकी अंतरिम सुरक्षा समाप्त होने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है. अदालत ने 18 जनवरी को पूर्व मंत्री को अंतरिम सुरक्षा 24 जनवरी तक बढ़ा दी थी.

मजीठिया के खिलाफ 20 दिसंबर को ड्रग्स के एक मामले में कथित संलिप्तता के लिए पंजाब पुलिस द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. हाईकोर्ट ने 10 जनवरी को उन्हें अग्रिम जमानत देते हुए मामले की जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था. मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने उसके खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में दो घंटे से अधिक समय तक उससे पूछताछ की थी.

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