देवी काली के विवादित पोस्टर मामले में फिल्मकार लीना मणिमेकलाई द्वारा दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ सभी FIR को दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट को ट्रांसफर करने का फैसला लिया है. साथ ही उनके गिरफ्तारी पर भी रोक जारी रहेगी. साथ ही अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने वाली मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने लीना को दिल्ली हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है. सुनवाई में कोर्ट ने उत्तरप्रदेश ,मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. कई राज्यों में एफआईआर का सामना कर रही लीला ने राहत के लिए SC का रुख किया था
गौरतलब है कि 20 फरवरी 2023 को अदालत ने कहा था कि अपनी फिल्म में मां काली का विवादित पोस्टर जारी करने के चलते कई राज्यों में FIR का सामना कर रही फिल्ममेकर लीला मणिमेकलाई की गिरफ्तारी पर लगी रोक बरकरार रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन राज्यों ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है, वो जवाब दाखिल करें.
कौन हैं लीना मणिमेकलाई
लीना मणिमेकलाई तमिलनाडु के मदुरै में जन्मी हैं. वो कानाडा के टोरंटो बेस्ड फिल्ममेकर हैं. फिल्ममेकर मेकर के साथ ही एक अभिनेत्री और कवियत्री भी हैं. लीना ने अपने करियर की शुरुआत असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की थी. उन्होंने कई मेनस्ट्रीम फिल्ममेकर्स को असिस्ट कर चुकी हैं. लीना ने 2002 में देवदासी प्रथा को लेकर मथम्मा नाम की एक फिल्म बनाई थी. इस फिल्म को लेकर अरुंधतियार समुदाय समेत खुद उनके परिवार ने लीना का विरोध किया था.
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