सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित सांसद अफजाल अंसारी की दोष सिद्धि पर रोक की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में निचली अदालत द्वारा अफ़ज़ाल अंसारी को दोषी ठहराने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में निलंबित सांसद अफजाल अंसारी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है. यूपी सरकार ने अफ़ज़ाल अंसारी की याचिका का विरोध किया है.

अफ़ज़ाल अंसारी के वकील ने कहा कि आज मौजूदा समय में सभी मौजूदा MP/MLA के साथ इसी तरह की स्थिति है. उन्होंने कहा कि अफ़ज़ाल अंसारी सात बार चुनाव जीते हैं. FIR में अफ़ज़ाल अंसारी का नाम नहीं था, लेकिन उच्च अधिकरियों के कहने पर अफ़ज़ाल अंसारी का नाम FIR में जोड़ा गया और उसी दिन गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया. 

अगर अफ़ज़ाल अंसारी की दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई, तो वो 10 साल के लिए संसद से बाहर हो जाएंगे.

गाजीपुर जिले के एमपी/एमएलए विशेष अदालत से आरोप साबित होने यानी दोषसिद्धि के बाद अफजाल को चार साल की सजा हुई है.

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में निचली अदालत द्वारा उसे दोषी ठहराने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

Featured Video Of The Day
Mahakumbh 2025: कुंभ में स्नान, पाप धोने पर Osho ने क्या बताया? | NDTV India
Topics mentioned in this article