"सख्त आदेश जारी करने पर मजबूर ना करें": सतलुज-यमुना लिंक नहर विवाद पर पंजाब सरकार को SC की फटकार

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि इस तरह के मामले में राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं लेकिन पंजाब में नहर का निर्माण करना ही होगा. अदालत को परेशान करने वाला आदेश देने के लिए बाध्य ना करें.

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सतलुज-यमुना लिंक नहर (SYL) विवाद पर सुप्रीम कोर्ट

सतलुज-यमुना लिंक नहर (SYL) विवाद पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई. अदालत ने अब तक नहर का निर्माण नहीं किए जाने पर सख्त लहजे में कहा कि हमें कठोर आदेश देने पर मजबूर ना करें.अदालत ने पंजाब सरकार को कोर्ट की मर्यादा का पालन करने की हिदायत दी. अदालत ने कहा कि पिछले दो दशक से सतलुज-यमुना लिंक नहर का निर्माण ना होने पर हम चिंतित हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज-यमुना लिंक नहर की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को सौंपते हुए कहा कि पंजाब में सतलुज-यमुना लिंक नहर के लिए अधिग्रहीत जमीन वापस ना लौटाई जाए. अब जमीन का सर्वे केंद्र सरकार करे. 

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SC ने केंद्र से मांगी ये जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये भी निर्देश दिया है कि वह अदालत को ये भी बताए कि निर्माण कार्य अब तक कितना हो चुका है. साथ ही केंद्र सुलह को लेकर दोनों राज्यों के बीच बात करता रहे. पानी की मौजूदा स्थिति को लेकर भी अदालत को अवगत कराया जाए. ये सभी जानकारियां मुहैया कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो महीने का समय दिया है. अब अदालत इस मामले की सुनवाई जनवरी 2024 में करेगा.

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सतलुज-यमुना लिंक नहर विवाद पर SC की सख्त टिप्पणी

सतलुज-यमुना लिंक नहर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने कड़ी टिप्पणी की. बेंच ने कहा कि इस तरह के मामले में राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं लेकिन कुछ करना होगा. पंजाब में नहर का निर्माण करना ही होगा. अदालत को परेशान करने वाला आदेश देने के लिए बाध्य ना करें. जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने सख़्त लहजे मे कहा कि पंजाब सरकार को मामले में सहयोग करना होगा. अदालत ने कहा कि आप मिलकर मामले का हल निकाले, हमें कोई सख्त आदेश जारी करने पर मजबूर ना करे.  

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'नहर निर्माण के लिए आगे आए पंजाब सरकार'

वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से श्याम दीवान ने कहा कि सतलुज-यमुना लिंक नहर का निर्माण किया जाना चाहिए. पंजाब सरकार को इसके लिए आगे आना होगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री को मीटिंग कर विवाद का हल निकालने का आदेश दिया था. 

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