एक जज की तबीयत ठीक नहीं, अभी इंतजार करें : कर्नाटक हिजाब बैन पर जल्द सुनवाई की मांग पर CJI

CJI एनवी रमना ने कहा कि वह मामले में पीठ का गठन करेंगे, अगर जज बीमार ना होते तो केस की सुनवाई हो जाती. दरअसल, हिजाब मामले में मूल याचिकाकर्ता छात्राएं और अन्य सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं. कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है

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कर्नाटक हिजाब बैन मामले पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हिजाब बैन मामले जल्द सुनवाई की मांग को लेकर CJI एनवी रमना ने कहा कि वो एक बेंच का गठन करेंगे.  एक जज की तबीयत ठीक नहीं है.  आप अभी इंतज़ार कीजिए. जज के ठीक होने के बाद मामला सुनवाई के लिए लगेगा. इससे पहले वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी. उन्होंने कहा कि मार्च से याचिका लंबित है.

CJI एनवी रमना ने कहा कि वह मामले में पीठ का गठन करेंगे, अगर जज बीमार ना होते तो केस की सुनवाई हो जाती. दरअसल, हिजाब मामले में मूल याचिकाकर्ता छात्राएं और अन्य सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं. कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. हिजाब बैन पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक की मांग की गई है.

कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच ने फैसला देते हुए कहा है कि हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है. यूनिफार्म तय करना मौलिक अधिकार पर वाजिब पाबंदी है.  कर्नाटक सरकार के आदेश पर मुहर लगाई गई है. हिजाब बैन के खिलाफ याचिकाएं खारिज की गई हैं. हाईकोर्ट ने कहा है सरकारी आदेश के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है.

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