2 दिन इंतजार कीजिए, फिर तय करेंगे कि...: कर्नाटक हिजाब बैन मामले में SC में सुनवाई पर बोले CJI

हिजाब बैन पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक की मांग की गई है. कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच ने फैसला देते हुए कहा है कि हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है .

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कर्नाटक हिजाब बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द कर सकता है सुनवाई (प्रतीकात्मक फोटो)
नई दिल्ली:

कर्नाटक हिजाब बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई कर सकता है. इस मामले में CJI एन वी रमना ने कहा कि दो दिन इंतजार कीजिए, फिर तय करेंगे कि कब सुनवाई होगी.  दरअसल, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश मीनाक्षी अरोड़ा ने हिजाब बैन मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की थी.  CJI एन वी रमना ने कहा कि आज नहीं, दो दिन इंतजार कीजिए . दरअसल, हिजाब मामले में मूल याचिकाकर्ता छात्राएं और अन्य सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी हैं. 

हिजाब बैन पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक की मांग की गई है. कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच ने फैसला देते हुए कहा है, हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है. यूनिफार्म तय करना मौलिक अधिकार पर वाजिब पाबंदी  है . कर्नाटक सरकार के आदेश पर मुहर लगाई गई है. हिजाब बैन के खिलाफ याचिकाएं खारिज की गई हैं. हाईकोर्ट ने कहा है सरकारी आदेश के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है.  

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