त्रिपुरा में आगामी नगर निगम चुनावों से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंची तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य प्रशासन और पुलिस को स्वतंत्र और निष्पक्ष निगम चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि जिन इलाकों में चुनाव होने हैं वहां सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए जाएं और शांति बनी रहे. राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि किसी भी पार्टी को शांतिपूर्ण तरीके से राजनीतिक प्रचार के लिए कानून के अनुसार अधिकारों से रोका ना जाए. वहीं जिन उम्मीदवारों को सुरक्षा चाहिए, जिले के SP खतरे की आशंका का आंकलन कर कदम उठाएं.
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कोर्ट ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि त्रिपुरा की पुलिस और प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. इन निर्देशों पर त्रिपुरा के डीजीपी और गृह विभाग संयुक्त हलफनामा दाखिल करेंगे. मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होनी है.
कोर्ट ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि त्रिपुरा में चुनाव के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे. दरअसल पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा में भी TMC और BJP आमने सामने आ गए हैं. हाल ही तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से त्रिपुरा में निगम चुनावों के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षा की मांग की थी और सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज की निगरानी में हिंसा की जांच के आदेश देने की गुहार लगाई थी.
TMC की राज्यसभा सांसद सुस्मिता देव की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि त्रिपुरा में उसके पार्टी कार्यकर्ता हिंसक हमलों का सामना कर रहे हैं, पार्टी को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है. टीएमसी नेताओं और सदस्यों के खिलाफ गुंडों की भीड़ द्वारा हिंसा का निरंतर अभियान चलाया जा रहा है. इन घटनाओं में 30 कारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई है.
अपनी याचिका में सांसद ने अपील की थी कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिए जाएं कि वह उन क्षेत्रों में सुरक्षा और शांति बनाए रखे जहां चुनाव होने हैं . दरअसल त्रिपुरा में नगर निगम चुनाव 25 नवंबर से होने हैं.