SC ने दिल्ली में ट्रांसफर -पोस्टिंग को लेकर बनाए गए कानून के खिलाफ दायर याचिका पर दोनों पक्षों से मांगी रिपोर्ट

सीजेआई ने कहा कि चार हफ्ते के भीतर दोनों पक्ष जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें.  उसके बाद तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन कब किया जाएगा.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
नई दिल्ली:

अधिकारियों के ट्रांसफर -पोस्टिंग को लेकर कानून मे किए गए केन्द्र सरकार द्वारा संशोधन के खिलाफ दिल्ली सरकार (Delhi government) द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से जल्द सुनवाई की मांग की गई. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों से जवाब मांगा है. सीजेआई ने कहा कि चार हफ्ते के भीतर दोनों पक्ष जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें.  उसके बाद तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन कब किया जाए. CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगले हफ्ते सात जजों की पीठ के सामने दो मामले लगे हैं. हम देखेंगे कि मामले की सुनवाई कब हो.

वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने दिल्ली सेवा अध्यादेश मामले में जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि इस मामले में असाधारण जल्दी है.  प्रशासनिक अधिकारी आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं.  सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगले सप्ताह दो सात न्यायाधीशों की पीठ होंगी और फिर कुछ संविधान पीठ होंगी. सिंघवी ने कहा कि इस मामले को दूसरों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि इसे किसी न किसी तरह से सीधा करना होगा.  CJI ने कहा कि हम देखेंगे. 

ये भी पढ़ें- 

Featured Video Of The Day
India Pakistan Tension के बीच देश के अन्न भंडार पर Agriculture Minister Shivraj Singh ने दी अपडेट
Topics mentioned in this article