सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अथॉरिटी के पास जाकर अपना पक्ष रखने को कहा है.
नई दिल्ली:
साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी को लेकर दाखिल एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया है. ये याचिका साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी के शिकार लोगों को लेकर गाइडलाइन से जुड़ी हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अथॉरिटी के पास जाकर अपना पक्ष रखने को कहा है. सुनवाई के दौरान वकील ने CJI संजीव खन्ना की बेंच को बताया कि याचिकाकर्ता के पिता को ऑनलाइन ठगा गया. ऑनलाइन साइबर अपराध पोर्टल के तहत शिकायत दर्ज की गई. उन्हें जवाब में केवल धन्यवाद मिला. .अदालत की ओर से कुछ दिशा-निर्देशों की जरूरत है.
इसपर CJI खन्ना ने कहा हम अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं. हालांकि, हम याचिकाकर्ता को अधिकारियों के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए खुला रखते है.
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