रिज में पेड़ों की कटाई मामले के याचिकाकर्ता ने लगाया उत्पीड़न का आरोप, SC ने पुलिस को जारी किया नोटिस

जस्टिस अभय एस ओक की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस दूसरे याचिकाकर्ता न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी के बारे में भी पूछताछ कर रही है.

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नई दिल्ली:

उच्चतम न्यायलय ने बुधवार को याचिकाकर्ता के उत्पीड़न के आरोपों पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. दिल्ली रिज क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण के खिलाफ अवमानना ​​का मामला दायर करने वाले याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया .

जस्टिस अभय एस ओक की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस दूसरे याचिकाकर्ता न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी के बारे में भी पूछताछ कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके बैंक से संपर्क किया है और खातों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है. पुलिस और लोग उनके ट्रस्ट के बारे में पूछने लगे हैं. याचिकाकर्ता के वकीन ने बताया है कि दिल्ली पुलिस बैंक के संपर्क में है. वे बैंक से खाते का विवरण ले रही है.

इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए उपाध्यक्ष के खिलाफ सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए दिल्ली के रिज क्षेत्र के पेड़ों को अवैध रूप से काटने के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की है.

⁠कोर्ट ने डीडीए से दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) की भूमिका के बारे में भी बताने के लिए कहा है. पुलिस आयुक्त और एक्सिस बैंक को इस बात का जवाब देना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है. इस पर जस्टिस ओक ने पूछा कि क्या पुलिस ने मामले में शामिल अन्य याचिकाकर्ता के बारे में भी पूछताछ की है.

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