'ओमिक्रॉन साइलेंट किलर है', CJI रमना ने सुनाई कोविड संक्रमण पर आपबीती

CJI ने आपबीती सुनाते हुए कहा, "मैं 25 दिनों से ओमिक्रॉन से जूझ रहा हूं." उन्होंने कहा, "मैं पहली लहर में कोविड संक्रमित हुआ था लेकिन 4 दिनों में ठीक हो गया था लेकिन इस लहर में 25 दिन हो गए हैं और मैं अभी भी पीड़ित हूं." 

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CJI एनवी रमना पिछले 25 दिनों से कोविड के ओमिक्रॉन वैरिएंट से पीड़ित हैं.
नई दिल्ली:

देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस एनवी रमना (Justce NV Ranmana) ने कहा है कि कोविड-19 का नया वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron Variant) साइलेंट किलर है. उन्होंने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा, "मैं 25 दिनों से ओमिक्रॉन से जूझ रहा हूं." उन्होंने कहा, "मैं पहली लहर में कोविड संक्रमित हुआ था लेकिन 4 दिनों में ठीक हो गया था लेकिन इस लहर में 25 दिन हो गए हैं और मैं अभी भी पीड़ित हूं."

CJI ने सुप्रीम कोर्ट में शारीरिक तौर पर सुनवाई फिर से शुरू करने पर चर्चा के दौरान यह टिप्पणी की. 

दरअसल, देशभर में ओमिक्रॉन और कोविड का खतरा भले घटता दिख रहा हो और सुप्रीम कोर्ट भी फिजिकल सुनवाई की राह पर आगे बढ़ रहा हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वकीलों और बेंच के बीच हुई बातचीत से साफ समझ में आया कि इस संक्रमण का खौफ, खतरा और असर अभी तक खत्म नहीं हुआ है.

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चीफ जस्टिस एनवी रमना की अदालत में फिजिकली पेश हुए सीनियर एडवोकेट और SCBA अध्यक्ष विकास सिंह ने जब फिजिकल सुनवाई को सभी दिन किए जाने का आग्रह किया तो CJI ने कहा कि अभी खतरा खत्म नहीं हुआ है. CJI रमना ने कहा, ओमिक्रॉन साइलेंट किलर है. मैं खुद पिछले 25 दिनों से इससे जूझ रहा हूं. पहली लहर में भी इस कोविड ने मुझे लपेटे में लिया था लेकिन तब मैने चार दिनों में ही इसे पछाड़ दिया था. इस लहर में ओमिक्रॉन का असर पिछले 25 दिनों से मेरे लिए परेशानी का सबब बना हुआ है."

जब SCBA अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि ये तो ओमिक्रॉन है. इसका असर तो मामूली और हल्का है. इस पर चीफ जस्टिस बोले ऐसा नहीं है. ये तो साइलेंट किलर है. मैं खुद 25 दिनों से इसके असर से निकल नहीं पा रहा हूं. विकास सिंह ने फिर कहा कि माइ लॉर्ड आप इस मामले में अपवाद रहे. वैसे आम जनता तो कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो रही है.

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फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट हफ्ते में तीन दिन मंगल, बुध गुरुवार को यानी नॉन मिसलेनियस दिनों में फिजिकल मोड में चल रहा है. सोम और शुक्रवार को वर्चुअल तौर पर वीडीओ कॉन्फ्रेंस के जरिए ही सुनवाई होती है. 

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