खोरी गांव पुनर्वास केस: विस्थापितों को जल्द मिलेंगे अस्थायी आवास, नगर निकाय ने SC को बताया

नगर निगम ने कहा कि 15 सितंबर तक 2,391 आवेदन प्राप्त हुए हैं. 892 लोग पात्र पाए गए हैं. 302 लोगों ने अब तक प्रोविजनल आवंटन पत्र ले लिए हैं.

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नई दिल्ली:

खोरी गांव पुनर्वास (Khori Gaon Rehabilitation) मामले में फरीदाबाद नगर निगम ने विस्थापित लोगों को अस्थाई आवास आवंटन की व्यवस्था शुरू की. विस्थापितों को जल्द ही अस्थाई आवास मिलने शुरू होगे. नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को यह जानकारी दी. नगर निगम ने कहा कि 15 सितंबर तक 2,391 आवेदन प्राप्त हुए हैं. 892 लोग पात्र पाए गए हैं. 302 लोगों ने अब तक प्रोविजनल आवंटन पत्र ले लिए हैं. इन लोगों को जल्द ही शिफ्ट किया जाएगा. अभी तक बहुत कम लोगों ने आवेदन जमा किए हैं. 

वहीं, याचिकाकर्ताओं के लिए कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि 10,000 घरों को तोड़ा गया है. लगभग 50,000 लोगों को बेदखल कर दिया गया. पात्रता परीक्षण के माध्यम से बहुत कम लोग इसके लिए तैयार होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक दो हजार में से लगभग आधे लोग पात्र पाए गए हैं.  2-3 सप्ताह तक प्रतीक्षा करें. देखें कि किसे खारिज किया जा रहा है और फिर हम कोई समस्या होने पर निर्देश जारी कर सकते हैं. 

अदालत ने आदेश में कहा कि निगम के वकील ने भी हमें सूचित किया है कि उन्होंने तारीखें भी बढ़ा दी हैं. आवेदन की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर की जगह अब 15 नवंबर हो गई है. आगे की प्रक्रियाओं की तिथियां भी बढ़ाई गईं हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अस्थाई आवास वाले लोगों को कोई समस्या आती है तो उसे तुरंत दूर किया जाएगा. फिलहाल अदालत और कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि निगम उसके आदेशों के अनुसार कदम उठा रहा है. इस मामले अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी. 

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