कैश कांड में जस्टिस वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, 5 दलीलें खारिज करते हुए की ये अहम टिप्पणी

जस्टिस दीपांकर दत्ता औरएससी शर्मा की पीठ ने वर्मा की याचिका पर आठ जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाया.

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  • सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया है
  • यशवंत वर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष के पद हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने के फैसले को चुनौती दी थी
  • जस्टिस यशवंत वर्मा ने संसदीय पैनल की भ्रष्टाचार जांच की वैधता को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी
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सुप्रीम कोर्ट ने कैश कांड से सुर्खियों में आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया. इस याचिका में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के उन्हें पद से हटाने की मांग वाले प्रस्ताव को स्वीकार करने के फैसले और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे संसदीय पैनल की वैधता को चुनौती दी थी. जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने वर्मा की याचिका पर आठ जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की ठुकराई पांच दलीलें ठुकराते हुए क्या कुछ कहा, जानिए-

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