खास बातें
- गुजरात हाईकोर्ट ने एडीजीपी पीपी पांडे की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने इशरत जहां फर्जी मुठभेड मामले में अपने खिलाफ दायर शिकायत को रद्द करने की मांग की थी।
अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट ने एडीजीपी पीपी पांडे की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने इशरत जहां फर्जी मुठभेड मामले में अपने खिलाफ दायर शिकायत को रद्द करने की मांग की थी।
दरअसल, पांडे इस मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद से ही फरार हैं और निचली अदालत उन्हें भगोड़ा तक घोषित कर चुकी है। इस मामले में सीबीआई का दावा है कि पीपी पांडे ही इस एनकाउंटर के मास्टर माइंड थे।