हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, झेलना होगा नतीजा: IAS ऋतु माहेश्वरी को SC से नहीं मिली राहत

गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने के लिए ऋतु माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. ऋतु माहेश्वरी ने सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी.

विज्ञापन
Read Time: 23 mins
उच्च न्यायालय ने पुलिस को ऋतु माहेश्वरी को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था.
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण से संबंधित अवमानना मामले में अदालत में पेश होने में विफल रहने के बाद ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ  गैर जमानती वारंट जारी किया था.  गुरुवार को उच्च न्यायालय ने पुलिस को ऋतु माहेश्वरी को गिरफ्तार करने और 13 मई को अगली सुनवाई के लिए अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था.

ये भी पढ़ें- तजिंदर बग्गा को हाईकोर्ट से राहत, 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक

गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने के लिए ऋतु माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. ऋतु माहेश्वरी ने सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी. उनका प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह ने किया और भारत के मुख्य न्यायाधीश से तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया.

बलबीर सिंह ने कोर्ट से कहा कि "वे एक महिला आईएएस अधिकारी हैं और उनके दो छोटे बच्चे हैं जिनकी परीक्षाएं थीं. वे उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुईं. लेकिन अदालत पहुंचने में देरी हो गई. ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.

Advertisement

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने वारंट आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि "एक आईएएस अधिकारी के रूप में, वे नियमों और कानूनों को जानती है. हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर नतीजा झेलना होगा. हर दिन हम देखते हैं कि ये हो रहा है. खासकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में. कोई न कोई अधिकारी आ रहा है,  उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राहत की मांग के लिए.

Advertisement

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई नोटिसों जारी होने के बावजूद माहेश्वरी के समय पर अदालत में पेश नहीं होने पर कड़ी आपत्ति जताई थी. उन्हें हाईकोर्ट में सुबह 10 बजे पेश होने को कहा था. लेकिन वे पेश नहीं हुई थी. 

Advertisement

VIDEO: पंजाब: मोहाली में इंटेलीजेंस दफ़्तर पर हमला, रॉकेट के जरिए ग्रेनेड से किया गया अटैक

Advertisement
Featured Video Of The Day
Waqf Bill: अस्तित्व में आया नया वक्फ कानून, बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली
Topics mentioned in this article