बेंच उपलब्ध न होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में टली पत्रकार राणा अय्यूब की याचिका पर सुनवाई

पत्रकार राणा अय्यूब पर ऑनलाइन क्राउड-फंडिंग प्लेटफॉर्म, 'केटो' के जरिए  अभियान चलाकर चैरिटी के नाम पर आम जनता से अवैध रूप से धन इकट्ठा करने का आरोप लगा है.

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अब इस मामले की सुनवाई 25 जनवरी को होगी.
नई दिल्ली:

पत्रकार राणा अय्यूब की याचिका पर आज बेंच उपलब्ध ना होने की वजह से सुनवाई टल गई है. अब इस मामले की सुनवाई 25 जनवरी को सुनवाई होगी. राणा अय्यूब ने याचिका में गाजियाबाद कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन पर रोक की मांग की है. पत्रकार राणा अय्यूब ने गाजियाबाद कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. गाजियाबाद कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर चार्जशीट का संज्ञान लेने के बाद राणा अयूब  के खिलाफ समन जारी किया है 

इस मामले में आरोप है कि राणा अय्यूब ने एक ऑनलाइन क्राउड-फंडिंग प्लेटफॉर्म, 'केटो' के जरिए  अभियान चलाकर चैरिटी के नाम पर आम जनता से अवैध रूप से धन इकट्ठा किया. ईडी जांच के अनुसार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुटाई गई धनराशि राणा अय्यूब के पिता और बहन के खाते में ट्रांसफर की गई थी. अय्यूब ने अपने लिए 50 लाख रुपये की एफडी भी बनवाई थी. जबकि चैरिटी के लिए लगभग 29 लाख रुपये का इस्तेमाल किया था.

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