सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर चलाने का मामला पहुंचा SC, अवमानना याचिका दाखिल

गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में सोमनाथ मंदिर के पास सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया था. 60 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 15 हेक्टेयर सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया था.

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नई दिल्ली:

सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जल्द सुनवाई का भरोसा दिया है. सीजेआई ने कहा कि याचिका ईमेल के जरिए भेजिए, फिर देखते हैं. मुस्लिम समाज से समस्त पाटनी मुस्लिम जमात ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और गिर सोमनाथ के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई की मांग की गई है.

याचिका में दरगाह मंगरोली शाह बाबा, ईदगाह, प्रभास पाटन, वेरावल, गिर सोमनाथ में स्थित कई अन्य स्ट्रक्चर के कथित अवैध विध्वंस का हवाला दिया गया है. अवमानना याचिका मे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के आदेश के बाद बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की की कार्रवाई की गई.

सोमनाथ मंदिर के पास अतिक्रमण रोधी अभियान

गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में सोमनाथ मंदिर के पास सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया था. जिला प्रशासन ने एक बयान में कहा कि सोमनाथ मंदिर स्थल, वेरावल के प्रभास पाटन में सरकारी भूमि पर अनधिकृत संरचनाओं को हटाने के लिए चलाए गए अभियान के लिए सैकड़ों पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था.

प्रशासन ने कहा कि तड़के शुरू हुए अभियान के दौरान धार्मिक संरचनाओं और कंक्रीट के घरों को ध्वस्त कर दिया गया और 60 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 15 हेक्टेयर सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया. विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस कार्य में 52 ट्रैक्टरों, 58 बुलडोजरों, दो हाइड्रा क्रेनों, पांच ट्रक, दो एम्बुलेंस और तीन दमकल गाड़ियों को शामिल किया गया.

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