'एडप्पादी पलानीस्वामी अंतरिम जनरल सेकेट्री बने रहेंगे': SC से तमिलनाडु के पूर्व CM ओ पनीरसेल्वम को झटका

सुप्रीम कोर्ट ने पलानीस्वामी की ओर से इस अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड पर लिया था. जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई करने तक जनरल सेकेट्री का चुनाव नहीं होगा.

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पनीरसेल्वम ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट से अन्नाद्रमुक नेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम को झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने एडप्पादी पलानीस्वामी को अंतरिम जनरल सेकेट्री बनाए रखने के फैसले को बरकरार रखा है.  30 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अन्नाद्रमुक नेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम की याचिका पर नोटिस जारी किया था. पनीरसेल्वम ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. एडप्पादी पलानीस्वामी को अंतरिम जनरल सेकेट्री के रूप में जारी रखने की अनुमति देने को चुनौती दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने पलानीस्वामी की ओर से इस अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड पर लिया था. जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई करने तक जनरल सेकेट्री का चुनाव नहीं होगा. पलानीस्वामी की ओर से पेश सी आर्यमा सुंदरम ने कहा था कि जब तक मामले का अंतिम रूप से फैसला नहीं हो जाता, तब तक जनरल सेकेट्री  का कोई चुनाव नहीं होगा. 

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OPS ने मद्रास हाईकोर्ट की पीठ द्वारा पारित 2 सितंबर 2022 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जिसने AIDMK नेतृत्व के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए एकल पीठ के आदेश को उलट दिया क्योंकि ये आदेश अंतरिम जनरल सेकेट्री  के रूप में एडप्पादी पलानीसामी के चुनाव से पहले दिया था.

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