ED ने शराब नीति केस में गोवा के AAP नेताओं को किया तलब, 28 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया

गोवा में AAP नेता अमित पालेकर, रामाराव वाघा और दत्तप्रसाद नाइक को ED ने समन जारी 28 मार्च को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है. ये सभी नेता गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी से जुड़े थे. ED ने आरोप लगाया है कि साउथ ग्रुप से मिली रिश्वत का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया था.

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नई दिल्ली:

दिल्ली के शराब नीति घोटाले (Delhi Excise Policy Scam) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच गोवा तक पहुंच गई है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को गिरफ्तार करने के बाद अब ED ने गोवा में आम आदमी पार्टी (AAP) के 3 नेताओं को समन भेजा है. अमित पालेकर, रामाराव वाघा, दत्तप्रसाद नाइक को ED ने समन जारी 28 मार्च (गुरुवार) को पूछताछ के लिए पणजी ऑफिस बुलाया है.

बताया जा रहा है कि ये सभी नेता गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी से जुड़े थे. ED ने आरोप लगाया है कि साउथ ग्रुप से मिली रिश्वत का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया था. अमित पालेकर फरवरी 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान आप के मुख्यमंत्री पद के चेहरा थे. उन्होंने हाल ही में कहा था कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि राज्य में कोई अवैध धन भेजा गया था. उन्होंने कहा कि वह और उनकी पार्टी के सहयोगी किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं.
 

ED ने अपनी जांच में दावा किया है कि AAP को साउथ ग्रुप से कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली थी. 100 करोड़ रुपये में से 45 करोड़ रुपये गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार में खर्च किये गये थे. AAP ने गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में 40 में से 2 सीटें जीती थीं, जिसमें उससे कुल वोट के 6.77 प्रतिशत मत मिले थे.

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केजरीवाल की याचिका पर 3 अप्रैल को सुनवाई
वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति केस में बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी और रिमांड से राहत नहीं दी. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ED का जवाब जानना बेहद जरूरी है. कोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है. इस मामले में अब 3 अप्रैल को सुनवाई होगी.

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केजरीवाल को CM पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर HC करेगी सुनवाई
दूसरी ओर 28 मार्च को केजरीवाल की ED रिमांड की अवधि खत्म हो रही है. ऐसे में ED गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को पेश करेगी. जबकि केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर भी गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है.

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ED ने केजरीवाल पर लगाए क्या आरोप
ED ने आरोप लगाया कि AAP के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर अरविंद केजरीवाल के घर के बगल में रह रहे थे. उन्होंने आम आदमी पार्टी और साउथ ग्रुप के बीच बिचौलिए के रूप में काम किया. जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के बदले में उनसे रिश्वत की मांग की. ED ने आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपये की रिश्वत के अलावा, रिश्वत देने वालों द्वारा कमाया गया मुनाफा भी अपराध की कमाई थी. एजेंसी ने कहा कि साउथ ग्रुप से प्राप्त 45 करोड़ के हवाला ट्रेल का पता लगाया गया है. इसका इस्तेमाल AAP ने गोवा विधानसभा चुनाव अभियान के लिए किया था. 

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रिमांड की मांग करते हुए एएसजी राजू ने दलील दी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जानबूझकर ED के समन की अवहेलना की और अपने आवास पर छापेमारी के दौरान गलत तथ्य दिए. उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया.

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