बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी में दिया संरक्षण

बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. बता दें कि हाई कोर्ट ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.

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(फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट से पूजा खेडकर को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेडकर को फिलहाल गिरफ्तारी में संरक्षण दे दिया है. उनपर 14 फरवरी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी. खेडकर की अंग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और यूपीएससी को नोटिस जारी किया है. जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश शर्मा की बेंच ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई की. 

बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. बता दें कि हाई कोर्ट ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यह न केवल एक संवैधानिक संस्था बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के साथ धोखाधड़ी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है.

सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने खेडकर के वकील से पूछा जब गिरफ्तारी का खतरा नहीं है तो याचिका क्यों दायर की गई. उन्होंने खेडकर को छुआ तक नहीं है और पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया है. इस पर वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की है.

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