"PM पर राहुल गांधी का बयान सही नहीं था"... : HC ने फैसले के लिए EC को दिया 8 हफ्ते का वक्त

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भेजे गये नोटिस पर निर्वाचन आयोग (Election Commission) से 8 हफ्ते के अंदर फैसला लेने को कहा है.

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चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भी जारी किया था.
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  • राहुल ने PM पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
  • राहुल गांधी को नोटिस भी जारी किया था
  • 'जेबकतरे' वाले बयान पर घिरे राहुल गांधी!
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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की 22 नवंबर वाले भाषण पर आपत्ति जताई है. राहुल गांधी ने पीएम मोदी (PM Narendra Modi) को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस पर ऐतराज जताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भेजे गये नोटिस पर निर्वाचन आयोग (Election Commission) से 8 हफ्ते के अंदर फैसला लेने को कहा है.

राहुल गांधी ने इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव के दौरान एक रैली में पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के लिए 'जेबकतरा' शब्द का इस्तेमाल किया था. हाईकोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी का बयान सही नहीं था.

इस मामले में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भी जारी किया था. आयोग ने राहुल से इस मामले में जवाब देने को कहा था. आयोग ने पूछा था कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ क्यों न कार्रवाई की जाए. नोटिस जारी किए जाने के एक दिन पहले ही बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी.

क्या है पूरा मामला? 
दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था, "जेबकतरे अकेले नहीं आते हैं, वे अपने साथ 3 लोग आते हैं. एक सामने से आता है, जो ध्यान भटकाता है. पीछे से दूसरा आता है, वो जेब काट देता है. ध्यान भटकाने वाला नरेंद्र मोदी, लाठी मारने वाला अमित शाह है."
 

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