दिल्‍ली आबकारी नीति केस : गृह मंत्रालय ने दो प्रमुख अफसरों को किया सस्‍पेंड - एलजी ऑफिस सूत्र

मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय से इन अफसरों को निलंबित करने की सिफारिश की थी. इन दोनों अधिकारियों के यहां शुक्रवार को सीबीआई ने रेड भी की थी.

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प्रतीकात्‍मक फोटो
नई दिल्‍ली:

दिल्ली की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर ए गोपी कृष्ण और तत्कालीन एक्साइज डिप्टी कमिश्नर आनंद तिवारी को निलंबित कर दिया है. उप राज्यपाल दफ्तर के सूत्रों ने यह जानकारी दी. मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय से इन को निलंबित करने की सिफारिश की थी. इन दोनों अधिकारियों के यहां शुक्रवार को सीबीआई ने रेड भी की थी. गौरतलब है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के आवास और 30 अन्य स्थानों पर शुक्रवार को छापे मारे थे.

जांच एजेंसी ने दावा किया है कि सिसोदिया के निकट सहयोगी की कंपनी को कथित रूप से एक करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एफआईआर (FIR) में पहला आरोपी बनाया है. सीबीआई की इस एफआईआर में 15 आरोपी हैं.

सिसोदिया के आवास पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की छापेमारी के कुछ घंटों बाद ही शुक्रवार को दर्जनभर आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया. दिल्ली सरकार के सेवा विभाग की ओर से जारी स्थानांतरण आदेश के अनुसार, जिनका स्थानांतरण किया गया है उनमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव उदित प्रकाश राय भी शामिल हैं जो 2007 बैच के एजीएमयूटी काडर के आईएएस अधिकारी हैं.

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