विजय नायर की कस्टडी बढ़ाने की CBI की मांग पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटाले में मामले में सीबीआई ( CBI) के द्वारा गिरफ्तार किये गये विजय नायर को आज सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया और चार दिन की रिमांड मांगी. सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि विजय नायर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.

विज्ञापन
Read Time: 21 mins
नई दिल्ली:

दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार विजय नायर को सीबीआई (CBI) ने आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और पांच दिन की रिमांड मांगी. सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि विजय नायर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि इस मामले की जांच अहम स्टेज पर है. इसके बाद विजय नायर की ओर से कोर्ट में पेश वकील रमेश गुप्ता ने अपना पक्ष रखा. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. थोड़ी देर बाद कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा.  

कोर्ट ने सीबीआई से पूछे ये सवाल
कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि आपको पांच दिन की रिमांड मिली थी, उसमें आपने क्या किया. इसके जवाब में सीबीआई ने कहा कि गवाहों के साथ आरोपी को कंफर्ट कराया., लेकिन आरोपी आमने- सामने की पूछताछ में सही नहीं बोल रहा. इस पर कोर्ट ने कहा- आप कह रहे हैं कि जांच में सहयोग नहीं कर रहा तो आगे वो सहयोग करेगा इसकी क्या गारंटी है?

विजय नायर के वकील रमेश गुप्ता ने क्या कहा 
विजय नायर की ओर से कोर्ट में पेश वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि सीबीआई पूछताछ के नाम पर जरूरी केस डायरी नहीं मेंटेन कर रही है. केस डायरी को सीबीआई कोर्ट के सामने रखे. उन्होंने कहा कि विजय नायर को जबरन जेल में रखा जा रहा है. रमेश गुप्ता ने कोर्ट से कहा कि CBI ने कहा कि विजय नायर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. सहयोग क्या होता है? क्या वो बस confession कर ले? सात बार CBI ने समन भेजकर बुलाया और आठवीं बार में जांच में सहयोग न करने की बात कहकर गिरफ़्तार कर लिया. जांच में सहयोग क्या होता है? जब CBI ने FIR दर्ज की विजय नायर लंदन में थे, जैसे ही मुझे पता चला कि उनका नाम है, वो वापस आये और जांच में सहयोग किया.

Advertisement

गुप्ता ने बताया कि मुझे CBI का समन मिला तो मैं 7 बार पूछताछ के लिए पहुंचा, फिर आठवीं बार भी पहुंचा तो गिरफ्तार किया. जब हर बार जांच में सहयोग कर रहा हूं तो गिरफ्तारी की क्या जरूरत थी? नायर के वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट से कहा कि CBI रिमांड ना दी जाए, न्यायिक हिरासत में भेजा जाए.

Advertisement

सीबीआई के वकील ने पांच दिन की रिमांड मागी
CBI के वकील ने कोर्ट से कहा, हम अपना बेस्ट कर रहे हैं. इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोई जादू की छड़ी घुमाकर जांच पूरी कर देगा ऐसा नहीं है. कई केस हैं, 4-5 दिन की पूछताछ में जांच पूरी करना बहुत मुश्किल है. हमको और रिमांड दी जाये.

Advertisement

ये भी पढ़ें :

Video:सभी के लिए स्वास्थ्यः भविष्य में साथ आगे बढ़ने की जरूरत

Featured Video Of The Day
Justice BR Gavai Oath: Bulldozer रोकने, Article 370 हटाने वाले Judge बने के New CJI | Supreme Court