कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति भुइयां, न्यायमूर्ति भट्टी के नाम की सिफारिश की

पुनगर्ठित कॉलेजियम में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं. कॉलेजियम ने बुधवार को अपनी पहली बैठक में यह फैसला किया है.

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नई दिल्ली: प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने बुधवार को शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में प्रोन्नति के लिए न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति एस वेंकटनारायण भट्टी के नामों की सिफारिश केंद्र से की. न्यायमूर्ति भुइयां तेलंगाना उच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति भट्टी केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं.

पुनगर्ठित कॉलेजियम में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं. कॉलेजियम ने बुधवार को अपनी पहली बैठक में यह फैसला किया है. उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है, लेकिन पिछले महीने तीन न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने के बाद फिलहाल 31 न्यायाधीश ही कार्यरत हैं.

कॉलेजियम ने कहा कि शीर्ष अदालत में तीन रिक्तियां हैं और लंबित मामलों को निपटाने के लिए कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिहाज से खाली पदों को भरना जरूरी है. शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर डाले गए प्रस्ताव में कहा गया है, ‘‘कॉलेजियम ने उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के लिए पात्र उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ न्यायाधीशों के नामों पर विचार-विमर्श किया.''

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न्यायमूर्ति भुइयां का जन्म दो अगस्त, 1964 को हुआ था. उन्हें 17 अक्टूबर, 2011 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था. वह अपने मूल उच्च न्यायालय- गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं. वह 28 जून, 2022 से तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं. 6 मई, 1962 को जन्मे न्यायमूर्ति भट्टी को 12 अप्रैल, 2013 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और वह इस उच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं. न्यायमूर्ति भट्टी को मार्च 2019 में केरल उच्च न्यायालय भेजा गया और वह एक जून, 2023 से वहां मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे रहे हैं.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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