पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हिंसा का मामला, सुप्रीम कोर्ट का जांच NIA को सौंपने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट से बंगाल सरकार को फिलहाल राहत नहीं मिली, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया, मामले की ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद होगी सुनवाई

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नई दिल्ली:

रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बंगाल सरकार को फिलहाल राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया है.  सुप्रीम कोर्ट इस मामले की ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सुनवाई करेगा.  

बंगाल सरकार ने कहा कि एक प्राथमिकी के आधार पर कि बम फेंका गया था, मामला एनआईए के पास नहीं भेजा जा सकता. बंगाल सरकार ने कहा एक प्राथमिकी की जांच एनआईए द्वारा की जाए और अन्य पांच प्राथमिकियां राज्य पुलिस को करने दें. वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि जांच एनआईए के पास नहीं भेजने का राज्य सरकार का इतिहास रहा है. 

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल के हावड़ा जिले के शिवपुर, हुगली के रिसड़ा और उत्तर दिनाजपुर के डालखोला में हिंसा की जांच NIA को सौंप दी थी. बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

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