दिल्ली हाईकोर्ट में पीएम मोदी के खिलाफ याचिका खारिज, जानें पूरा मामला

याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी पर भगवान और धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की थी.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी के 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दिए भाषण का हवाला दिया था.
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) पर भगवान और धार्मिक स्थान के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए उनके चुनाव लड़ने पर  6 साल के प्रतिबंध की मांग का मामला में दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है. 

याचिकाकर्ता वकील आनंद एस जोंधले ने अपनी दलीलों के समर्थन में एक एडिशनल एफिडेविट भी दाखिल किया था.

याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी के 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दिए भाषण का हवाला दिया था. याचिका में कहा गया था कि भाषण के दौरान पीएम मोदी ने मतदाताओं से हिंदू देवी-देवताओं और हिंदू पूजा स्थलों के साथ-साथ सिख देवताओं और सिख पूजा स्थलों के नाम पर भाजपा को वोट देने की अपील की थी.

गौरतलब है कि पीएम मोदी जोर शोर से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं. इसी बीच सोमवार को वह कर्नाटक में मौजूद रहे और जन रैली को संबोधित किया. अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कई निशाने भी साधे. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि "कांग्रेस ने कर्नाटक को भी लूट का एटीएम बना लिया है."

बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को दो चरणों के मतदान की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है. इसके बाद अब 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है. वहीं 4 जून को मतगणना की जाएगी. 

यह भी पढ़ें :

Featured Video Of The Day
Arrest के बाद Laln Singh ने Mokama में संभाली चुनाव प्रचार की कमान 'अब हर कार्यकर्ता Anant Singh'
Topics mentioned in this article