SC ने ओवैसी पर हमला करने वाले दो आरोपियों की जमानत खारिज की, हफ्तेभर में आत्मसमर्पण करने को कहा

इन दोनों आरोपियों के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज में टोल प्लाजा पर ओवैसी की गाड़ी पर गोली चलाकर हमला करने के साक्ष्य हैं.

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नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने वाले दो आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक हफ्ते के भीतर आत्म समर्पण करने को भी कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले को पलटते हुए ये आदेश दिया है. इन दोनों आरोपियों के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज में टोल प्लाजा पर ओवैसी की गाड़ी पर गोली चलाकर हमला करने के साक्ष्य हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने दोनों को जमानत देने के के फैसले में कारण नहीं बताए हैं. इसलिए हाईकोर्ट इस मामले में फिर से सुनवाई करे. आरोपियों के सरेंडर करने के चार हफ्ते में मामले पर फिर से विचार किया जाए. दरअसल तीन फरवरी को यूपी चुनाव के दौरान AIMIM सुप्रीमो और सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग हुई थी. जिसमें वो बाल बाल बचे थे. उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव से पहले एक रैली को संबोधित करके ओवैसी मेरठ से दिल्ली लौट रहे थे. तभी देर रात यह घटना हुई.

दोनों आरोपियों ने एक टोल प्लाजा पर रुकी ओवैसी की कार पर फायरिंग की थी. घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी.
उनकी पहचान भी स्पष्ट हो गई थी. वहीं हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले के खिलाफ औवेसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. 

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