आर्यन खान ड्रग्स केस (Aryan Khan) को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई बुधवार को भी पूरी नहीं हो सकी. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB की ओर से से कल ASG जवाब देंगे. सुनवाई कल के लिए टाल दी गई है. तीनों आरोपियों की जिरह पूरी हुई.अब गुरुवार को एनसीबी की तरफ से एएसजी अपना पक्ष रखेंगे. एएसजी का कहना है कि उन्हें बहस को खत्म करने में करीब एक घंटे का समय लगेगा. इस हाईप्रोफाइल मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को भी बहस पूरी नहीं हो सकी थी. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ( NCB) ने दो अक्टूबर को मुंबई के कोर्डेलिया क्रूज शिप (Mumbai Cruise ship) पर छापेमारी के दौरान आर्यन खान और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था. सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट से उनकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है. फिलहाल वो मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं. हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान आर्यन की ओर से पूर्व अटार्नी जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए थे. उन्होंने आर्यन को जमानत दिए जाने की वकालत करते हुए कहा, "वो ग्राहक नहीं था और न ही उसके पास से कोई ड्रग्स बरामद हुआ. ड्रग्स का सेवन भी उसने नहीं किया था, इसलिए गिरफ्तारी ही गलत थी."
आर्यन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए NCB ने शाहरुख की मैनेजर पर लगाए आरोप...
सुनवाई के पहले आर्यन की ओर से एक हलफनामा दाखिल किया गया. इसमें कहा गया कि ड्रग्स केस में गवाह द्वारा एनसीबी अधिकारियों पर लेनदेन के आरोपों से उसका कोई लेना-देना नहीं है. उसकी ओर से ऐसा कोई आरोप एनसीबी अफसरों पर नहीं लगाया गया है. वहीं एनसीबी ने आर्यन खान की जमानत का विरोध किया और हलफनामा दायर किया. जांच एजेंसी ने कहा कि आर्यन खान के पिता शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थीं. हालांकि आर्यन खान ने इसका खंडन किया है.
आर्यनकेस बन चुका है सेलेब्रिटी, सियासत और सनसनी का दिलचस्प किस्सा
मुकुल रोहतगी ने कहा था, ' आर्यन खान का कोई मेडिकल टेस्ट भी नहीं हुआ. अरबाज मर्चेंट के पास 6 ग्राम चरस थी जो उसके जूते से बरामद की गई थी. मर्चेंट इससे इनकार कर रहा है. मुझे कोई चिंता नहीं है, सिवाय इसके कि वह मेरा दोस्त हैं. किसी के जूते में क्या था या कहीं भी मेरी चिंता नहीं है. फिर भी छह ग्राम चरस हिरासत में रखने का मामला नहीं है.'
मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई के अपडेट्स..
नवाब मलिक के आरोप पर समीर ने जवाब दिया कि मैं जन्म से हिन्दू हूं और एक दलित परिवार से आता हूं. आज भी हिन्दू हूं. कभी धर्म नहीं बदला. भारत सेक्युलर देश है और मुझे इस पर अभिमान है. मेरे पिता हिन्दू हैं और मां मुस्लिम थीं. मैं दोनों से प्यार करता हूं. मेरी मां मुस्लिम थीं और वो चाहती थीं कि मैं मुस्लिम पद्धति से शादी करूं इसलिए मैंने मां की खुशी के लिए शादी की, लेकिन उसी महीने मैंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी रजिस्टर करवाई क्योंकि जब दो अलग धर्मों के लोग शादी करते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर होती है. इसमें धर्म नहीं बदलता. बाद में कानूनी तौर पर डायवोर्स भी हुआ है. अगर मैंने कोई धर्म बदला है तो नवाब मलिक उसका सर्टिफिकेट दिखाएं.
नवाब मलिक ने आज समीर वानखेड़े से जुड़ा निकाहनामा ट्विटर पर शेयर किया है. उन्होंने लिखा कि ये समीर दाऊद वानखेड़े का निकाहनामा है. उनकी शादी डॉ शबाना कुरैशी के साथ हुई थी. 7 दिसंबर 2006 को समीर दाऊद वानखेड़े और शबाना कुरैशी के बीच लोखंडवाला कॉम्पलेक्स, अंधेरी वेस्ट मुंबई में निकाह हुआ था.
मुंबई क्रूज ड्रग्स केस ( Cruise Ship Drugs Party) में आर्यन खान और कुछ अन्य आरोपियों को जमानत नहीं मिल रही है. दूसरी ओर एक आरोपी मनीष राजगरिया को जमानत मिल गई.आरोपी मनीष राजगरिया को सेशन कोर्ट से बेल मिल गई. उनके वकील अजय दुबे ने कहा कि मनीष राजगरिया ओडिशा के कारोबारी हैं. राजगरिया पर आरोप था कि उनके पास से 2.4 मिलीग्राम गांजा मिला था.
आर्यन खान केस में राजनीति भी तेज है. महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के मुस्लिम होने और उनके द्वारा फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी लेने का आरोप लगा रहे हैं. जबकि समीर के पिता और पत्नी दोनों ने इन आरोपों को परिवार को बदनाम करने का प्रयास बताया है.
आर्यन खान की जमानत याचिका मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशन कोर्ट से खारिज हो चुकी है. एनसीबी ने आर्यन खान की व्हाट्सऐप चैट और अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल से उसका संबंध होने का दावा करते हुए बेल न देने की गुजारिश की है. हाईकोर्ट में कल सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी.
आर्यन खान की जमानत याचिका पर बांबे हाईकोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई होगी. हाईकोर्ट में कल आर्यन खान की ओर से पेश पूर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बेल के पक्ष में अहम दलीलें रखीं. जबकि एनसीबी ने लेनदेन के आरोपों औऱ गवाह के पलट जाने का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया.