ड्रग्स मामले में आर्यन खान को 'फंसाने' की थी कोशिश, जांच रिपोर्ट की खामियों से सामने आया सच

एनसीबी और एसआईटी के मुताबिक, आरोप का मूल आधार ये रहा कि आर्यन का दोस्त अरबाज उनके लिए मादक पदार्थ ले जा रहा था. जबकि इस तथ्य को साबित नहीं किया गया और इसे भ्रामक पाया गया. NCB के महानिदेशक एसएन प्रधान कहा कि आर्यन और 5 अन्य लोगों के खिलाफ कोई "सबूत" नहीं मिला है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया है.

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आर्यन खान के खिलाफ नहीं मिला कोई सबूत.
नई दिल्ली:

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी ने शुक्रवार को क्लीन चिट दे दी है. इस केस में अब ये बात सामने आ रही है कि जांच में कई गंभीर विसंगतियां पाई गई. इस केस में कई ऐसे कारण रहे, जिनके चलते आर्यन खान को क्लीन चिट मिली है. छापे की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करना या व्हाट्सएप चैट के खिलाफ कोई सबूत नहीं था. विशेष जांच दल के अधिकारियों ने पाया कि एनसीबी टीम ने कई "गंभीर अनियमितताएं" कीं और कथित तौर पर इस मामले में आर्यन खान को "फंसाने" की कोशिश कर रहे थे.

एनसीबी ने शुक्रवार को 2021 के इस मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ मुंबई की एक अदालत के समक्ष लगभग 6,000 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया था. एनसीबी के अधिकारियों ने कहा कि इस मामले के लगभग हर चरण में जांच में खामियां थीं क्योंकि उन्होंने कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की "समान धाराएं" उन सभी के खिलाफ लगाई गई थीं, जब उन्हें क्रूज से बंद कर दिया गया था. एविन साहू के मामले की तरह, एनसीबी अधिकारी ने कहा, आरोपी के पास कोई ड्रग्स नहीं था. मामले की पुष्टि के लिए कोई मेडिकल परीक्षण नहीं किया गया.

मोहक जायसवाल के मामले में उसके पास से कोई दवा नहीं मिली लेकिन एसआईटी की जांच में पता चला कि उसने अपने दोस्तों के लिए "ड्रग्स खरीदी". इसलिए, जायसवाल के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई. एसआईटी ने चार क्रूज आयोजकों को भी छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने क्रूज पार्टी का आयोजन किया. जिसमें यह पाया गया कि वे केवल इवेंट मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार थे और उन्हें व्यक्तिगत तलाशी सहित अन्य चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. अधिकारियों के मुताबिक, ड्रग केस में आर्यन खान को हिरासत में लेने वाली टीम ने नियमों का पालन नहीं किया. छापेमारी की वीडियो रिकॉर्डिंग, आरोपी की मेडिकल जांच और व्हाट्सएप चैट के आधार पर लगाए गए आरोपों में सबूतों की पुष्टि जैसे जरूरी नियमों का पालन नहीं हुआ.

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एनसीबी और एसआईटी के मुताबिक, आरोप का मूल आधार ये रहा कि आर्यन का दोस्त अरबाज उनके लिए मादक पदार्थ ले जा रहा था. जबकि इस तथ्य को साबित नहीं किया गया और इसे भ्रामक पाया गया. NCB के महानिदेशक एसएन प्रधान कहा कि आर्यन और 5 अन्य लोगों के खिलाफ कोई "सबूत" नहीं मिला है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया है. यह पूछे जाने पर कि क्या यह मामले की जांच का अंत है. इसके जवाब में महानिदेशक ने कहा, "अभी तक आप कह सकते हैं, हां, जांच हो चुकी है, लेकिन नए तथ्य सामने आने पर नए सिरे से मामले में सभी संभावनाएं हैं."

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एनसीबी के उप महानिदेशक (संचालन) और एसआईटी प्रमुख संजय कुमार सिंह ने कहा कि "मूल आधार" है कि उसका दोस्त (अरबाज मर्चेंट) ड्रग्स ले रहा था. उसके लिए सिद्ध नहीं किया गया है और "भ्रामक" पाया गया है. संजय कुमार सिंह सिंह ने कहा, "उसके दोस्त (अरबाज मर्चेंट) ने इनकार किया कि वह आर्यन खान के लिए ड्रग्स ले गया था. वास्तव में, उसने एसआईटी को बताया कि आर्यन खान ने उसे बताया था कि क्रूज पर कोई ड्रग्स नहीं लाया जाना चाहिए क्योंकि एनसीबी बहुत सक्रिय था."उन्होंने कहा कि आर्यन खान के खिलाफ इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने या तो उपभोग किया, खरीदा या किसी साजिश में शामिल थे, इसलिए उनके खिलाफ आरोप कानूनी जांच के लायक नहीं हैं.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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