अभिनेता सैफ अली खान द्वारा कोलाबा के एक होटल में दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले एक व्यवसायी और उसके ससुर पर कथित रूप से किए गए हमले के दो साल बाद एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को सैफ और उनके दो मित्रों के खिलाफ आरोप तय किए।
लोक अभियोजक वाजिद शेख ने बताया कि अदालत ने सैफ और उनके दो मित्रों - शकील लडाक एवं बिलाल अमरोही के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 325 (हमला) एवं 34 (साझा मंशा) के तहत आरोप तय किए। बहरहाल, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में तीनों ने खिलाफ आरोप पढ़े जाने के बाद उन्होने खुद को निर्दोष बताया।
सैफ और उसके मित्रों को अनिवासी भारतीय व्यवसायी इकबाल मीर शर्मा की शिकायत के बात गिरफ्तार किया गया था। दोनों पक्षों के बीच 22 फरवरी, 2012 को ताज होटल के वसाबी रेस्त्रां में कथित रूप से लड़ाई हुई थी। तीनों को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।
सैफ के साथ करीना कपूर, करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा खान, अमृता अरोड़ा और कुछ पुरुष मित्र होटल पहुंचे थे और उसी दौरान यह विवाद हुआ था। पुलिस के अनुसार जब शर्मा ने अभिनेता एवं उनके मित्रों के बीच तेज-आवाज में हो रही बातचीत का विरोध किया, तो सैफ ने उन्हें धमकाया और बाद में सैफ ने शर्मा के नाक पर घूसा मारा, जिससे नाक की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया। अनिवासी भारतीय व्यवसायी ने यह भी आरोप लगाया कि सैफ और उनके मित्रों ने शिकायतकर्ता के ससुर रमन पटेल को भी मारा।
बहरहाल, सैफ इस बात पर कायम हैं कि शर्मा ने भड़काने वाली बात कही और उनके साथ गई महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे विवाद बढ़ गया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ 21 दिसंबर, 2012 को आरोपपत्र दाखिल किया था।
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