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पुलिस अधिकारी हवा में फायरिंग कब कर सकते हैं? जानें IPS अंकिता शर्मा पर क्यों उठे सवाल

IPS Ankita Sharma AK- 47 Firing: छत्तीसगढ़ कैडर की आईपीएस अधिकारी अंकिता शर्मा को उनके दबंग अंदाज के लिए जाना जाता है. दशहरे के मौके पर अंकिता शर्मा ने एके-47 से हवाई फायरिंग की, जिसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं.

पुलिस अधिकारी हवा में फायरिंग कब कर सकते हैं? जानें IPS अंकिता शर्मा पर क्यों उठे सवाल
IPS अंकिता शर्मा ने दशहरे के मौके पर की थी हवाई फायरिंग

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की SP अंकिता शर्मा का वीडियो दशहरे के दिन से ही वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शस्त्र पूजा के लिए तमाम हथियार टेबल पर रखे गए हैं, तभी IPS अंकिता शर्मा हाथ में एके-47 लिए हवा में दनादन फायर करना  शुरू कर देती हैं. साड़ी में दिख रहीं आईपीएस अधिकारी के पास कई लोग भी खड़े दिख रहे हैं, जो फायर शुरू होते ही थोड़ा घबरा जाते हैं. अब इस पूरे मामले को लेकर अंकिता शर्मा पर सवाल उठ रहे हैं. सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल ने भी उनके इस वीडियो को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि पुलिस अधिकारियों के लिए हर्ष फायरिंग के नियम क्या हैं. 

दशहरे पर शस्त्र पूजन की परंपरा

हमारे देश में दशहरे के मौके पर शस्त्र यानी हथियारों की पूजा करने का पुराना नियम है. पुलिस विभाग और सेना में भी इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है. छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ और इस दौरान आईपीएस अंकिता शर्मा समेत तमाम लोग वहां मौजूद थे. अंकिता शर्मा ने टेबल पर रखी एके-47 उठाई और उसे लोड कर दिया. इसके बाद उन्होंने उसे हल्का सा ऊपर करते हुए फायरिंग शुरू कर दी. 

कौन हैं IPS अंकिता शर्मा?

सेना के पूर्व अधिकारी ने उठाए सवाल

 भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने इस वीडियो पर रिएक्ट किया और फायरिंग के तरीके पर सवाल उठा दिए. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर बताया कि इसमें क्या-क्या गलत है. उन्होंने कहा कि इश अनुशासनहीनता के लिए उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए. उन्होंने लिखा- 

  • लोडेड हथियार को गलत तरीके से पकड़ा गया है, जो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. 
  • हथियार चलाने और इसे हैंडल करने के सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हुआ है. 
  • लोडेड बंदूक को किसी भी दिशा में पॉइंट किया जा रहा है, पीछे खड़े लोग डरे हुए दिख रहे हैं.
  • सरकारी हथियार का बिना किसी आधिकारिक इजाजत के इस्तेमाल किया गया और इस दौरान वर्दी भी नहीं पहनी गई. 
  • ट्रेनिंग में हथियार चलाने के बुनियादी नियम सिखाए जाते हैं, उनका पालन नहीं हुआ. 
  • गैर जिम्मेदाराना हरकत से खुद को या आसपास खड़े लोगों को गंभीर चोट लग सकती थी. 
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क्या है हथियार चलाने के नियम?

दशहर के मौके पर इस तरह की हर्ष फायरिंग कई जगह होती है. हालांकि इसे लेकर नियम काफी सख्त हैं. आर्म्स एक्ट के सेक्शन 25 के मुताबिक अगर कोई किसी हथियार को हर्ष फायरिंग के लिए इस्तेमाल करता है और इस दौरान किसी की जान को खतरा हो सकता है तो उसे दो साल तक की जेल या फिर एक लाख जुर्माने की सजा हो सकती है. 

इसी एक्ट में सेक्शन 45 भी है, जिसमें पब्लिक सर्वेंट्स के लिए नियम बताए गए हैं. इसमें कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान अगर कोई अधिकारी हथियार को टेस्ट कर रहा हो तो उस पर ये एक्ट लागू नहीं होगा. यानी आईपीएस अंकिता शर्मा ये कहकर बच सकती हैं कि वो पुलिस लाइन के आधिकारिक इवेंट में मौजूद थीं और हथियार को टेस्ट कर रही थीं.

हालांकि इस दौरान कई आम लोग भी आसपास दिख रहे हैं, ऐसे में ये तर्क कितना जायज होगा, ये देखने वाली बात है. हर राज्य की पुलिस के अपने एक्ट, मैनुअल और नियम होते हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ पुलिस एक्ट के नियमों के हिसाब से भी इसे देखा जा सकता है. फिलहाल आईपीएस अंकिता शर्मा की तरफ से इस मामले में कोई भी सफाई नहीं दी गई है. 

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