- दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी और KG से 12वीं तक के लिए एडमिशन प्रक्रिया 2 मार्च 2026 से शुरू होगी
- नर्सरी और KG के लिए आवेदन केवल दिल्ली निवासी बच्चे कर सकते हैं. प्राथमिकता 1 से 3 km दूरी के आधार पर दी जाएगी
- आवेदन फॉर्म 2 से 16 मार्च 2026 तक विद्यालयों से प्राप्त होंगे तथा चयन ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से 20 मार्च को
Delhi Nursery Admission: दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी और KG से 12वीं तक की कक्षाओं में सत्र 2026-27 के लिए एडमिशन का प्रोसेस को लेकर शिक्षा विभाग ने सर्कुलर जारी किया है. नर्सरी और KG में एडमिशन की प्रक्रिया 2 मार्च 2026 से शुरू होने जा रही है. इसी दिन से स्कूलों से फार्म मिलने भी शुरू हो जाएंगे. शिक्षा विभाग ने एडमिशन के कुछ नियमों में बदलाव किया है. आइए आपको बताते हैं स्कूलों में एडमिशन की पूरी प्रक्रिया.
नर्सरी और KG के लिए एडमिशन प्रोसेस
- प्रवेश प्रक्रिया 02 मार्च 2026 से प्रारंभ.
- केवल दिल्ली निवासी बच्चे आवेदन के पात्र.
- 1 किमी से 3 किमी परिधि के आधार पर प्राथमिकता.
- 3 किमी से अधिक दूरी पर अभिभावक से सुरक्षित परिवहन का शपथ-पत्र आवश्यक.
आवेदन फॉर्म 02 मार्च से 16 मार्च 2026 तक विद्यालय से प्राप्त होंगे और भरे हुए फॉर्म ड्रॉप बॉक्स में जमा होंगे. फॉर्म सुबह 8:30–11:30 (मॉर्निंग/जनरल),
- 18 मार्च 2026 को आवेदकों की सूची व त्रुटियां प्रदर्शित.
- 20 मार्च 2026 को ड्रॉ ऑफ लॉट्स द्वारा चयन.
- चयनित सूची 23 मार्च 2026 को प्रदर्शित.
- प्रवेश प्रक्रिया 24 मार्च से 02 अप्रैल 2026 तक पूर्ण.
- प्रतीक्षा सूची प्रवेश 04 से 07 अप्रैल 2026 तक.
आयु सीमा 31 मार्च 2026 तक
- नर्सरी: 3+ से 4 वर्ष
- KG: 4+ से 5 वर्ष
- कक्षा-1: 5+ से 6 वर्ष
आवश्यक दस्तावेज
- जन्म प्रमाण
- निवास प्रमाण
- फोटो
- आरक्षण प्रमाण-पत्र (यदि लागू).
किस-किस को आरक्षण?
- दिव्यांग/वंचित बच्चों को दस्तावेज़ अभाव में भी अस्थायी प्रवेश (30 दिन) की सुविधा.
- आरक्षण: SC 15%, ST 7.5%, दिव्यांग 3%, DoE कर्मचारियों के बच्चों हेतु 2%.
- चयनित छात्रों को 6 माह के भीतर टीकाकरण प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य
दिल्ली के सीएम श्री स्कूलों में भी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. कक्षा 6, 9 और 11 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन किये जा सकते हैं. छात्र 12 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं. इसमें भी केवल दिल्ली के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे. एक बार स्कूल अलॉट होने के बाद बदलाव नहीं होगा. सरकारी स्कूलों से 5वीं, 8वीं और 10वीं पास 50% छात्रों के लिए सीटें आरक्षित हैं.
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