दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) ने शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है. सर्कलुर में डीयू ने कहा है कि बिना स्थायी प्रिंसिपल (permanent principal) की नियुक्ति के बिना शैक्षणिक (academic) या गैर शैक्षणिक (non-academic) पदों पर किसी तरह की कोई वैकेंसी नहीं की जाएगी. विश्वविद्यालय के असिस्टेंट रजिस्टार (Assistant Registrar) ने कॉलेजों के प्रिंसिपल, शिक्षण संस्थानों के प्रमुख और गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है. डीयू (DU) के 12 से भी ज्यादा कॉलेजों में कोई स्थायी प्रिंसिपल नहीं है.
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पहले से जारी है निर्देश
बता दें कि डीयू प्रशासन की तरफ से पूर्व में ऐसा दिशा-निर्देश जारी किया गया था, जिसके मुताबिक जिन संस्थानों में या जिन कॉलेजों में स्थायी प्रिंसिपल नहीं हैं या कार्यवाहक प्रिंसिपल हैं वहां शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक, अतिथि या अस्थायी टीचर आदि किसी भी तरह की कोई भर्ती या नियुक्ति नहीं की जाएगी. आप पार्टी के शिक्षक संगठन दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन (DTA) ने इस संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि डीयू के असिस्टेंट रजिस्टार (कॉलेजिज) ने जो निर्देश दिए हैं, उससे नियुक्तियां प्रभावित होंगी, इसलिए इसे तत्काल हटा लिया जाए.
डेढ़ दर्जन कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं
बता दें कि डीयू के कॉलेजों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन, शिक्षा मंत्रालय और संसदीय समिति ने कई बार निर्देश जारी किए हैं. वहीं इस साल मार्च से जुलाई के बीच कॉलेजों में कई शिक्षक रिटायर हुए हैं, जिससे शिक्षक के कई पद अब तक रिक्त हैं. खबरों की मानें तो दिल्ली विश्वविद्यालय के लगभग डेढ़ दर्ज कॉलेजों में स्थायी प्रिंसिपल नहीं हैं.
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