नीट पेपर लीक के खिलाफ लगभग एक महीने से दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों और सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) का चल रहा विरोध प्रदर्शन आखिरकार आज निर्णायक मोड़ पर आ आ गया. छात्रों ने आखिरकार केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया. सरकार द्वारा सीजेपी की सभी मांगें स्वीकार किए जाने के बाद पार्टी ने आंदोलन खत्म करने का औपचारिक एलान भी कर दिया.
बता दें देशभर में परीक्षाओं में होने वाली धांधली को रोकने को लेकर अलग-अलग राज्यों ने सख्त एंटी लीक कानून लागू किए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं किस राज्य में पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने के लिए क्या कानून और सजा निश्चित की गई है-
1. उम्रकैद और 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाने वाले राज्य
उत्तराखंडदेव भूमि उत्तराखंड में फरवरी 2023 में लागू किए गए प्रतिस्पर्धी परीक्षा कानून के तहत पेपर लीक सिंडिकेट को उम्रकैद और 10 करोड़ तक जुर्माना. अनुचित साधनों पर 3 साल जेल, 5 लाख जुर्माना और 2-5 साल के लिए डिबार है.
झारखंडवहीं, झारखंड में नवंबर 2023 में लागू किए गए एंटी पेपर लीक कानून के तहत परीक्षा में धांधली और लीक पर उम्रकैद और 10 करोड़ तक का भारी जुर्माना है. इसके अलावा अनुचित साधनों पर 7 साल तक की जेल व 1 करोड़ जुर्माना तय है.
उत्तर प्रदेशउत्तर प्रदेश में जुलाई 2024 में लागू किए गए सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत पेपर लीक करने पर उम्रकैद, संपत्ति की जब्ती और 1 करोड़ तक जुर्माना है, जबकि अनुचित साधनों पर 2 साल से उम्रकैद व 1 करोड़ जुर्माना.
10 साल तक की सख्त जेल और 1 करोड़ का जुर्माना
ओडिशाफरवरी 2025 में लागू किए गए एंटी पेपर लीक कानून के तहत 3 से 10 साल जेल और 1 करोड़ जुर्माना. अनुचित साधनों पर 3 से 10 साल जेल व 10 लाख जुर्माना है.
छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ में मार्च 2026 में लागू किए गए एंटी पेपर लीक कानून के तहत 10 साल तक की सजा, 1 करोड़ जुर्माना और संपत्ति जब्ती का प्रावधान है.
राजस्थानराजस्थान में अप्रैल 2022 में लागू किए गए एंटी पेपर लीक के अंतर्गत 5 से 10 साल की जेल, 10 लाख से 10 करोड़ तक जुर्माना. अनुचित साधनों पर 3 साल जेल व कम से कम 1 लाख जुर्माना.
बिहारयहां पर अगस्त 2024 में लागू हुए एंटी पेपर लीक लॉ के अनुसार, 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक जुर्माना है. साथ ही अनुचित साधनों पर 3-5 साल जेल व 10 लाख जुर्माना.
गुजरातगुजरात में मार्च 2023 से लागू किए गए एंटी पेपर लॉ के अनुसार, 7 से 10 साल जेल और न्यूनतम 1 करोड़ जुर्माना. अनुचित साधन पर 10 साल जेल व 1 करोड़ तक जुर्माना.
हरियाणायहां पर सितंबर 2021 से लागू हुए एंटी पेपर लीक एक्ट के तहत 7 से 10 साल जेल और 10 लाख से अधिक जुर्माना देना पड़ेगा.
हिमाचल प्रदेशहिमाचल में नवंबर 2025 से लागू हुए एंटी लीक पेपर एक्ट के तहत पेपर से जुड़ी धांधली में शामिल को 3 से 10 साल जेल और 1 करोड़ तक देना पड़ेगा.
अन्य राज्यों के कड़े प्रावधान
असम - मार्च 2024
5 से 10 साल जेल, 10 लाख से 10 करोड़ जुर्माना.
अरुणाचल प्रदेश - अगस्त 2024
5 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक जुर्माना.
महाराष्ट्र - जुलाई 2024
5 साल तक की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना.
आंध्र प्रदेश - अगस्त 1997
3 से 7 साल की जेल और 5,000 से 1 लाख तक का जुर्माना.
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