दिल्‍ली सरकार और एलजी फिर आमने-सामने, सरकारी वकीलों की नियुक्ति संबंधी मामले में HC पहुंची केजरीवाल सरकार

दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस के चुने हुए वकीलों को विशेष लोक अभियोजक (SPP) के रूप में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों और किसानों के विरोध के मामलों को पेश करने और संचालित करने की अनुमति देने के एलजी के फैसले को चुनौती दी है.

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एलजी अनिल बैजल के फैसले को अरविंद केजरीवाल सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है (फाइल फोटो)
नई दिल्‍ली:

दिल्ली सरकार (Delhi Government)और उपराज्यपाल (Lieutenant Governor)फिर आमने-सामने हैं. उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों और 26 जनवरी के किसानों के विरोध के मामलों (Farmers Protest and Delhi Riots) में सरकारी वकीलों की नियुक्ति को लेकर अरविंद केजरीवाल की दिल्‍ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court)की शरण ली है. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया. 

दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस के चुने हुए वकीलों को विशेष लोक अभियोजक (SPP) के रूप में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों और किसानों के विरोध के मामलों को पेश करने और संचालित करने की अनुमति देने के एलजी अनिल बैजल के फैसले को चुनौती दी है. दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी. 

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