दिल्ली सरकार (Delhi government) ने उचित मूल्य की राशन दुकानों (fair price shops)को सप्ताह के सातों दिन खुले रखने संबंधी अपना आदेश वापस ले लिया है और एक नया आदेश जारी करके इन दुकान मालिकों को साप्ताहिक अवकाश की अनुमति दी है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. दिल्ली सरकार ने यह कदम हाईकोर्ट के उस निर्देश के बाद उठाया है, जिसमें उसने राशन वितरित करने वाली इन दुकानों के मालिकों को सप्ताह में एक दिन अवकाश की अनुमति देने को कहा है. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने 23 सितंबर को अपने आदेश में कहा था कि सरकार शहर में उचित मूल्य की दुकानों के मालिकों को एक साप्ताहिक अवकाश की अनुमति देगी, ताकि वे बेहतर तरीके से काम कर सकें.
दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग ने हाईकोर्ट के निर्देशों को लागू करने का आदेश सोमवार को जारी किया. विभाग ने अपने आदेश में कहा, ‘दिल्ली हाईकोर्ट ने 24 अप्रैल, 2021 के अपने आदेश को 23 सितंबर, 2021 को संशोधित करते हुए कहा था कि ऐसे दुकान मालिकों को सप्ताह में एक दिन अवकाश की अनुमति होगी, ताकि वे बेहतर तरीके से काम कर सकें.' इसमें कहा गया, ‘‘तदनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट के नए निर्देशों का पालन करते हुए सप्ताह के सातों दिन लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण करने के पांच मई, 2020 के आदेश को वापस लिया जाता है.' शहर में 2,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानें हैं. दिल्ली में 17.77 लाख कार्डधारक और लगभग 72.78 लाख लाभार्थी हैं.
दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बताया कि अदालत ने पिछले साल अप्रैल में सरकार को निर्देश दिया था कि वह जरूरतमंद लोगों के लिए उचित मूल्य की दुकानों से सप्ताह के सातों दिन अनाज का वितरण सुनिश्चित करे. विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी नेकहा, 'अदालत के आदेश के बाद हमने उचित मूल्य की सभी दुकानों को सप्ताह के सातों दिन खोलना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन किया है, इसलिए हमने दुकान मालिकों को एक साप्ताहिक अवकाश लेने की अनुमति दे दी है.'
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