नयी दिल्ली:
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं में दाखिला लेने के बाद संस्थान छोड़ने का फैसला करने वाले छात्रों की फीस और उनके मूल प्रमाणपत्र नहीं लौटाने पर चेताया है।
यूजीसी ने साल 2007 में विश्वविद्यालयों को ऐसा करने से मना किया था और कहा था कि दाखिला लेने वाले छात्रों को जबरन रोके रखने से छात्रों के अपने पसंद के संस्थान में दाखिला लेने के विकल्प सीमित हो जाते हैं।
यूजीसी का ताजा निर्देश इस बारे में छात्रों और अभिभावकों की विभिन्न शिकायतों के संदर्भ में सामने आया है।
यूजीसी के सचिव जसपाल संधु ने विश्वविद्यालयों को भेजे संदेश में कहा, ‘‘ आयोग को अभी भी छात्रों और अभिभावकों से फीस और मूल प्रमाणपत्र नहीं लौटाने से संबंधित शिकायतें मिल रही हैं जो वे दाखिला लेते समय जमा कराते हैं। ’’ यूजीसी के नियमन में कहा गया है कि अगर छात्र दाखिला लेने के बाद संस्थान छोड़ता है और दाखिले की अंतिम तिथि तक उसे दूसरे छात्र द्वारा भरा जाता है तब विश्वविद्यालय को मासिक फीस और हास्टल रेंट काट कर फीस लौटानी चाहिए।
यूजीसी ने साल 2007 में विश्वविद्यालयों को ऐसा करने से मना किया था और कहा था कि दाखिला लेने वाले छात्रों को जबरन रोके रखने से छात्रों के अपने पसंद के संस्थान में दाखिला लेने के विकल्प सीमित हो जाते हैं।
यूजीसी का ताजा निर्देश इस बारे में छात्रों और अभिभावकों की विभिन्न शिकायतों के संदर्भ में सामने आया है।
यूजीसी के सचिव जसपाल संधु ने विश्वविद्यालयों को भेजे संदेश में कहा, ‘‘ आयोग को अभी भी छात्रों और अभिभावकों से फीस और मूल प्रमाणपत्र नहीं लौटाने से संबंधित शिकायतें मिल रही हैं जो वे दाखिला लेते समय जमा कराते हैं। ’’ यूजीसी के नियमन में कहा गया है कि अगर छात्र दाखिला लेने के बाद संस्थान छोड़ता है और दाखिले की अंतिम तिथि तक उसे दूसरे छात्र द्वारा भरा जाता है तब विश्वविद्यालय को मासिक फीस और हास्टल रेंट काट कर फीस लौटानी चाहिए।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
यूजीसी, विश्वविद्यालय, UGC, Original Certificates, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उच्च शिक्षण संस्था, मूल प्रमाणपत्र