UGC Fee Refund Policy 2024: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों के बाद फीस रिफंड को लेकर नई पॉलिसी बनाई है. यूजीसी ने बड़ी संख्या में मिल रही छात्रों की शिकायतों के चलते फीस रिफंड पॉलिसी 2024 को काफी सख्त किया है. यूजीसी ने कहा कि फीस न लौटाने पर संबंधित कॉलेज की मान्यता तक रद्द हो सकती है. कॉलेज के अनुदान रोकने से लेकर डिफॉल्टर लिस्ट में भी डाला जा सकता है. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में सचिव मनीष जोशी ने इस बाबत एक नोटिस जारी किया है.
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नोटिफिकेशन के मुताबिक दाखिला प्रवेश की अंतिम तिथि अधिसूचित होने से 15 दिन या इससे पहले सीट छोड़ने पर 100 फीसदी फीस वापस होगी. इसके साथ ही दाखिला प्रवेश की अंतिम तिथि अधिसूचित होने से 15 दिन से कम पर 90 फीसदी फीस वापस होगी. वहीं दाखिला प्रवेश की अंतिम तिथि अधिसूचित होने के बाद के 15 दिन पर 80 फीसदी वापस होगी. 15 से 30 दिन के बीच में छात्रों को 50 फीसदी वापस मिलेगी. जबकि दाखिले के एक महीने या 30 दिन बीतने के बाद कोई फीस वापस नहीं होगी.
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छात्रों को देना होगा आवेदन
यूजीसी ने कहा कि इसके लिए छात्र अथवा अभिभावकों को नियमो के दायरे में आवेदन करना होगा. मसलन फीस वापसी के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है. ऐसे में इस समय सीमा के भीतर ही छात्र अथवा अभिभावक को आवेदन करना होगा जिससे कि समय रहते उनकी रकम की वापसी हो सके. यूजीसी को शिकायत मिली थी कि हायर एजेकुशन सिस्टम में कई बार ऐसा पाया गया है कि अगर कोई छात्र किसी संस्थान में एडमिशन ले लेता है फिर किसी कारणवश अपना नाम उस संस्थान से वापस लेता है, तो उसे नियमों के हिसाब से कॉलेज से फीस वापस नहीं हो रही थी.
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