तमिलनाडु में नीट से ही होगा मेडिकल कोर्सेस में एडमिशन, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

नीट का आयोजन मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेस में प्रवेश के लिए किया जाता है.

तमिलनाडु में नीट से ही होगा मेडिकल कोर्सेस में एडमिशन, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए तमिलनाडु सरकार को नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानि नीट के तहत मेडिकल काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि नीट पर तमिलनाडु सरकार के अध्यादेश को मंजूरी नहीं दे सकते. कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया 4 सितंबर तक हो जाना चाहिए.

इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा गया है कि तमिलनाडु को नीट से छूट नहीं दी जा सकती. बता दें कि पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में नीट 2017 के तहत प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगाई थी.

इससे पहले केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार के एक ऑर्डिनेंस को अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल के परामर्श से मंजूरी दी थी, जो मेडिकल छात्रों को सामान्य प्रवेश परीक्षा नीट में उपस्थित होने से छूट देता है. 14 अगस्त को केंद्र ने राज्य को परीक्षा से एक वर्ष के लिए छूट देने पर सहमति जताई थी, केवल 'यदि राज्य सरकार इस साल नीट के लिए अपवाद वाला अध्यादेश जारी करती है.
 

तमिलनाडु ने शुरुआत में नीट से विधानसभा में दो बिल पारित करके स्थायी छूट मांगी थी, बाद में कम से कम एक या दो साल के लिए अपनी बाहर होने के प्रयास किए थे.

मेडिकल में एडमिशन के लिए होता है नीट का आयोजन
नीट का आयोजन मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेस में प्रवेश के लिए किया जाता है. इस परीक्षा के द्वारा उन कॉलेजों में प्रवेश मिलता है, जो मेडिकल कांउसिल ऑफ इंडिया और डेटल कांउसिल ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया जाता है.
 
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