
लॉ कॉलेजों के लिए चल रही काउंसलिंग में SC ने दखल देने से किया इनकार
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CLAT-2018 की काउंसलिंग में दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट
SC ने 15 जून से पहले छात्रों की क्षतिपूर्ति के लिए NUALS को दिया निर्देश
पास होने वाले छात्र काउंसलिंग के सेकंड राउंड में शामिल होंगे
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पीठ ने CLAT-2018 परीक्षा कराने वाली एनयूएएलएस को शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) द्वारा बताए गए उपाय के आधार पर संशोधित सूची 16 जून तक लाने और उत्तीर्ण छात्रों को काउंसलिंग के सेकंड राउंड में शामिल करने का निर्देश दिया है.
13 मई को हुई परीक्षा में तकनीकी खामी की शिकायत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 जून को CLAT परीक्षा-2018 दोबारा कराने या काउंसलिंग प्रक्रिया रोकने से इंकार कर दिया था. न्यायालय ने जीआरसी को परीक्षा के दौरान तकनीकी खामी के कारण छात्रों के समय के नुकसान का समाधान निकालने का निर्देश दिया था.
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अदालत ने शिकायतों के निस्तारण के लिए 25 मई को केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एम.आर. हरिहरन नैयर की अध्यक्षता में प्रोफेसर संतोष कुमार के साथ जीआरसी का गठन किया था. जीआरसी को 400 शिकायतों का मूल्यांकन कर 15 जून से पहले उनका निस्तारण करना है.
जीआरसी ने कहा है कि तकनीकी खामी के कारण जिन छात्रों को परेशानी हुई है, परीक्षा में उनके सभी सही और गलत उत्तरों के आंकड़े निकालकर क्षतिपूरक अंक दे दिए जाएं. क्लैट परीक्षा में 54,464 अभ्यर्थियों ने 19 लॉ विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए भाग लिया था.
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(इनपुट - आईएएनएस)
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