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This Article is From Jun 14, 2018

CLAT 2018: सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में दखल देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट  ने 19 राष्ट्रीय लॉ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रवेश के लिए CLAT-2018 काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में दखल देने से इंकार कर दिया है.

CLAT 2018: सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में दखल देने से किया इनकार
लॉ कॉलेजों के लिए चल रही काउंसलिंग में SC ने दखल देने से किया इनकार
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट  ने 19 राष्ट्रीय लॉ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रवेश के लिए CLAT-2018 काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में दखल देने से इंकार कर दिया है. 10 जून को शुरू हुई फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग शुक्रवार को समाप्त हो जाएगी. न्यायमूर्ति यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने Common Law Admisssion Test - 2018 (CLAT-2018) में तकनीकी खामियों का सामना करने वाले छात्रों की 15 जून से पहले क्षतिपूर्ति करने के लिए नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज (एनयूएएलएस) को निर्देश दिया है.

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पीठ ने CLAT-2018 परीक्षा कराने वाली एनयूएएलएस को शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) द्वारा बताए गए उपाय के आधार पर संशोधित सूची 16 जून तक लाने और उत्तीर्ण छात्रों को काउंसलिंग के सेकंड राउंड में शामिल करने का निर्देश दिया है.

13 मई को हुई परीक्षा में तकनीकी खामी की शिकायत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट  ने 11 जून को CLAT परीक्षा-2018 दोबारा कराने या काउंसलिंग प्रक्रिया रोकने से इंकार कर दिया था. न्यायालय ने जीआरसी को परीक्षा के दौरान तकनीकी खामी के कारण छात्रों के समय के नुकसान का समाधान निकालने का निर्देश दिया था.

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अदालत ने शिकायतों के निस्तारण के लिए 25 मई को केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एम.आर. हरिहरन नैयर की अध्यक्षता में प्रोफेसर संतोष कुमार के साथ जीआरसी का गठन किया था. जीआरसी को 400 शिकायतों का मूल्यांकन कर 15 जून से पहले उनका निस्तारण करना है.

जीआरसी ने कहा है कि तकनीकी खामी के कारण जिन छात्रों को परेशानी हुई है, परीक्षा में उनके सभी सही और गलत उत्तरों के आंकड़े निकालकर क्षतिपूरक अंक दे दिए जाएं. क्लैट परीक्षा में 54,464 अभ्यर्थियों ने 19 लॉ विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए भाग लिया था.

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(इनपुट - आईएएनएस)

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