(फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रमुख मेडिकल कॉलेज एम्स की प्रवेश परीक्षा के मानक को कमजोर नहीं किया जा सकता. इसके साथ ही न्यायालय ने इस वर्ष होने वाली प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन नहीं कराये जाने की मांग को अस्वीकार कर दिया. कुछ अभ्यर्थियों ने एमबीबीएस पाठ्यक्रमों के लिए 26 और 27 मई को दो- दो पालियों में होने वाली एम्स ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा को चुनौती दी है. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने कहा, ‘ऑफ लाइन परीक्षा आयोजित कराने में कठिनाइयों और परीक्षा की ऑन लाइन व्यवस्था के फायदों के मद्देनजर, हम इस बात से संतुष्ट है कि रिट याचिका में कोई दम नहीं है. इसलिए रिट याचिका खारिज की जाती है.’
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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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