नयी दिल्ली:
सरकार ने बताया है कि सरकारी नौकरियों में अकेली अविवाहित महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री वी के सिंह ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि समूह ‘सी’ के तहत आने वाली नौकरियों में विधवा, तलाकशुदा और कानूनी तौर पर अपने पतियों से अलग हो चुकी महिलाओं के लिए 35 साल की उम्र तक की छूट पहले से ही है. अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के लिए यह छूट 40 साल है.
उन्होंने कहा कि मंत्रालय के समक्ष अकेली अविवाहित महिलाओं के लिए नौकरी की खातिर अधिकतक आयु सीमा बढ़ा कर 35 साल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है.
उन्होंने बताया कि समूह ‘सी’ के तहत आने वाली नौकरियों में विधवा, तलाकशुदा और कानूनी तौर पर अपने पतियों से अलग हो चुकी महिलाओं के लिए 35 साल की उम्र तक की छूट पहले से ही है. अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के लिए यह छूट 40 साल है.
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