
NEET UG Counselling 2018: NEET 2018 की परीक्षा में करीब 13 लाख छात्र शामिल हुए थे.
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दूसरे राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आज जारी नहीं होगा.
कोर्ट के आदेश के बाद ही काउंसलिंग प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकेगी.
मद्रास हाईकोर्ट ने स्टूडेंट्स को 96 अंक अतिरिक्त देने का आदेश दिया था.
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हाईकोर्ट ने पेपर में पूछे गए सवालों के गलत अनुवाद पर ये फैसला सुनाया है. पेपर में गलत सवालों के पूछ जाने पर स्टूडेंट्स ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शिकायत की थी. NEET 2018 प्रवेश परीक्षा 6 मई को आयोजित की गई थी. NEET 2018 की परीक्षा में करीब 13 लाख छात्र शामिल हुए थे.
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तमिल भाषा में नीट का पेपर करीब 24,500 स्टूडेंट्स ने दिया था. ये पेपर 720 अंकों का था. आपको बता दें कि याचिकाकर्ता और माकपा के राज्यसभा सांसद टी. के. रंगराजन ने दावा किया था कि नीट के पेपर में 49 सवालों का तमिल अनुवाद गलत किया गया है.
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