दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) से कहा कि वह 27 जुलाई को खत्म हो रहीं अंतिम वर्ष के छात्रों की अभ्यास परीक्षाओं (Mock Tests) से संबंधित जानकारी पेश करे. न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि 28 जुलाई को जब इस मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई होगी तब सहायता के लिये विश्वविद्यालय का एक अधिकारी मौजूद रहे. पीठ ने कहा, ''अगली सुनवाई के दौरान, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी (डीयू की) अभ्यास परीक्षाएं कैसी रहीं.
अभ्यास परीक्षाओं से संबंधित पूरा डाटा हमारे सामने पेश कीजिये. साथ ही यह भी बताएं कि इन परीक्षाओं में कितने छात्रों ने हिस्सा लिया.'' डीयू (DU) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन दत्ता ने कहा कि वह अभ्यास परीक्षाओं से संबंधित पूरा डाटा लेकर पेश होंगे, जिसमें यह बताया जाएगा कि इनमें कितने छात्रों ने हिस्सा लिया और कितने छात्रों ने प्रश्न पत्र डाउनलोड करके उत्तर-पुस्तिकाएं अपलोड कीं.
अदालत ने विश्वविद्यालय से यह भी पूछा है कि इन परीक्षाओं में कितने दिव्यांग छात्रों ने हिस्सा लिया. अदालत दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. दिल्ली विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 10 अगस्त से 31 अगस्त के बीच आयोजित की जानी हैं.
वहीं, दिल्ली उच्च न्यायालय ने डिजिटल हस्ताक्षर और सुरक्षा विशिष्टताओं के साथ ऑनलाइन डिग्री प्रमाण पत्र, अंकपत्र और प्रतिलिपि जारी करने के संबंध में बृहस्पतिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) को तुरंत कदम उठाने को कहा है. उच्च न्यायालय ने कहा कि दीक्षांत समारोह में देरी, आंकड़ा भेजने में देरी के कारण डिग्री प्रमाणपत्र भेजने में समय लग जाता है और कई वर्षों तक दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के छात्रों को डिग्री प्रमाणपत्र नहीं मिल पाता है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं