नयी दिल्ली:
विद्यार्थी से दो साल की फीस एक साथ लिए जाने को ‘‘अनुचित व्यापार व्यवहार’’ बताते हुए एक उपभोक्ता फोरम ने कोचिंग संस्थान FIITJEE को निर्देश दिया कि वह छात्र को आधी फीस वापस लौटाए.
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एनके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने आईआईटी जेईई और अन्य दाखिला परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले संस्थान एफआईआईटी-जेईई को निर्देश दिया कि वह उसके कोचिंग संस्थान में दाखिला लेने वाले छात्र के पिता संजय चौधरी को 1,16,564 रूपए वापस लौटाए.
फोरम ने कहा, ‘‘हम मानते हैं कि संस्थान ने एक साथ दो वर्ष की फीस वसूल कर अनुचित व्यापार व्यवहार किया है, हम शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं और प्रतिवादी को निर्देश देते हैं कि वह शिकायतकर्ता से दो वर्ष के लिए ली गयी फीस की आधी राशि वापस लौटाए.’’
उसने कहा, इसके अनुसार हम संस्थान को शिकायतकर्ता द्वारा दी गयी राशि का 50 प्रतिशत, छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ 1,16,564 रूपए लौटाने का निर्देश देते हैं.
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एनके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने आईआईटी जेईई और अन्य दाखिला परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले संस्थान एफआईआईटी-जेईई को निर्देश दिया कि वह उसके कोचिंग संस्थान में दाखिला लेने वाले छात्र के पिता संजय चौधरी को 1,16,564 रूपए वापस लौटाए.
फोरम ने कहा, ‘‘हम मानते हैं कि संस्थान ने एक साथ दो वर्ष की फीस वसूल कर अनुचित व्यापार व्यवहार किया है, हम शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं और प्रतिवादी को निर्देश देते हैं कि वह शिकायतकर्ता से दो वर्ष के लिए ली गयी फीस की आधी राशि वापस लौटाए.’’
उसने कहा, इसके अनुसार हम संस्थान को शिकायतकर्ता द्वारा दी गयी राशि का 50 प्रतिशत, छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ 1,16,564 रूपए लौटाने का निर्देश देते हैं.
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