
DMRC फिटजी और आईआईटी दिल्ली के बीच कोई संबंध न होने की सूचना लगाए.
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दिल्ली हाई कोर्ट ने डीएमआरसी को फटकार लगाई है.
DMRC फिटजी और आईआईटी दिल्ली के बीच कोई संबंध न होने की सूचना लगाए.
आईआईटी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
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न्यायमूर्ति विभु बखरू ने याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि यह सूचना लगाए कि एफआईआईटी-जेईई का आईआईटी (IIT) से किसी तरह से कोई संबंध नहीं है और इस सूचना का फोंट साइज (आकार) उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना बड़ा मेट्रो स्टेशन या अन्य स्थान पर एफआईआईटी-जेईई लिखा गया है.
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आईआईटी (IIT) के सामने स्थित मेट्रो स्टेशन का नाम एफआईआईटी-जेईई आईआईटी दिल्ली मेट्रो स्टेशन है. न्यायाधीश ने अपने स्टेशन पर भ्रामक सह ब्रांडिंग की इजाजत देने पर डीएमआरसी की खिंचाई भी की और पूछा कि इस संबंध में निविदा के समय ही घोषणा क्यों जारी नहीं की गई थी.
VIDEO: IIT मेट्रो स्टेशन का नाम FIITJEE कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने पर विवाद
(इनपुट- पीटीआई)
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