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This Article is From Jul 11, 2018

गलत ब्रांडिंग करने पर हाईकोर्ट ने दिल्‍ली मेट्रो को फटकारा, कहा- बड़े फॉन्‍ट में बताओ FIIT-JEE और IIT दिल्ली के बीच कोई संबंध नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट ने डीएमआरसी को आदेश दिया कि मेट्रो स्टेशन पर एक विशेष कोचिंग सेंटर और आईआईटी के बीच कोई संबंध नहीं होने की सूचना लगाए.

गलत ब्रांडिंग करने पर हाईकोर्ट ने दिल्‍ली मेट्रो को फटकारा, कहा-  बड़े फॉन्‍ट में बताओ FIIT-JEE और IIT दिल्ली के बीच कोई संबंध नहीं
DMRC फिटजी और आईआईटी दिल्ली के बीच कोई संबंध न होने की सूचना लगाए.
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम को आदेश दिया कि दक्षिण दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर एक विशेष कोचिंग सेंटर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) के बीच कोई संबंध नहीं होने की सूचना लगाए. हाईकोर्ट आईआईटी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने डीएमआरसी को यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि मेट्रो स्टेशन पर एफआईआईटी-जेईई के साथ उसके नाम का इस्तेमाल नहीं करे. संस्थान का दावा है कि इससे प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थान की छवि धूमिल हो रही है.

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न्यायमूर्ति विभु बखरू ने याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि यह सूचना लगाए कि एफआईआईटी-जेईई का आईआईटी (IIT) से किसी तरह से कोई संबंध नहीं है और इस सूचना का फोंट साइज (आकार) उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना बड़ा मेट्रो स्टेशन या अन्य स्थान पर एफआईआईटी-जेईई लिखा गया है.

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आईआईटी (IIT) के सामने स्थित मेट्रो स्टेशन का नाम एफआईआईटी-जेईई आईआईटी दिल्ली मेट्रो स्टेशन है. न्यायाधीश ने अपने स्टेशन पर भ्रामक सह ब्रांडिंग की इजाजत देने पर डीएमआरसी की खिंचाई भी की और पूछा कि इस संबंध में निविदा के समय ही घोषणा क्यों जारी नहीं की गई थी.

VIDEO: IIT मेट्रो स्टेशन का नाम FIITJEE कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने पर विवाद
  (इनपुट- पीटीआई)

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